Jackie Shroff petition in Delhi High Court: टाइगर श्रॉफ के पिता और एक दौर में मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए उनके नाम और उनकी फिल्मों में बोला गया डॉयलॉग “भिडू” का उपयोग बिना उनकी अनुमति के न लिए जानें की गुहार लगाई हैं।
जैकी श्रॉफ ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की है कि वह उनके निजी और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा करें, अदालत ऐसा निर्देश जारी करें कि बिना उनकी इजाजत के कोई भी उनके नाम, तस्वीर, उनकी आवाज के साथ साथ उनके द्वारा फिल्मों में कहा गया चर्चित शब्द भिड़ू का उपयोग न करें।
अदालत 15 मई को आगे की सुनवाई करेगा
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने इस संबंध में कोर्ट में सुनवाई की है, इसके साथ ही कोर्ट ने बचाब पक्ष को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल अभिनेता ने अपनी याचिका में सोशल मीडिया ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य स्थानों में उनके नाम पहचान का उपयोग करके छवि खराब करने का आरोप लगाया हैं। ऐसे में अब मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 मई की तारीख़ निर्धारित की हैं।
जैकी श्राफ के वकील ने इस संबंध में क्या कहा?
अभिनेता जैकी श्रॉफ के द्वारा लगाई याचिका में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकील प्रवीण आनंद अदालत में मौजूद हुए उन्होंने कहा कि, कुछ मामलों में अभिनेता की तस्वीर और वॉइस का प्रयोग अश्लील मीम में किया जा रहा है, वही कोर्ट के सामने यह बात भी रखी गई कि अभिनेता के पात्र का उपयोग पोर्नोगार्फी में किया जा रहा है। अपनी याचिका में अभिनेता की मांग है, उनके नाम के अतिरिक्त उन्हे जग्गू दादा, जैकी, भिडु, के नाम से (Jackie Shroff petition in Delhi High Court) भी जाना जाता हैं। इसलिए इन सभी नामों को इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना लिए जानें पर पाबंदी लगाई जाए।
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अभिनेता ने अपनी याचिका में दिग्गज टेक कंपनी गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी Tenor, GIF बनाने वाली कंपनी Giphy, Ai प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके नाम तस्वीर और आवाज का उपयोग करने उनकी छवि को नुकसान हुआ हैं।