RSSB warns of action against fake candidates: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा ज़ारी चेतावनी के लगता काम आई है, क्योंकी जिसके बाद करीबन 6500 से अधिक अभियार्थीयों ने चयन बोर्ड आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं से अपने नाम वापस ले लिए हैं।
दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान में भर्तियों के दौरान अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि कोई अभ्यार्थी किसी भर्ती परीक्षा के योग्य नहीं है तो वह आवेदन न करें, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ़ डिबार सहित नए पेपर लीक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
फर्जी डिग्री या अन्य दस्तावेज में गलत जानकारियां भरने वाले अभ्यर्थियों ने वापिस लिए आवेदन
राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने चेतवानी जारी किया था, यदि कोई अभ्यार्थी द्वारा मौजूदा भर्तियों और आगामी भर्तियों में अगर किसी भी अभ्यर्थी ने गलत तथ्य या जानकारी आवेदन में भरी तो उस अभ्यर्थी को ना केवल डिबार किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ नए पेपर लीक अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा, चेतावनी के मद्देनजर करीब 6500 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। ये नाम राजस्थान में कर्मचारी चयन के लिए आयोजित होने वाले 10 से अधिक भर्तीयों के लिए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB warns of action against fake candidates) के फरमान से डरे 6582 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस ले लिए।
इन भर्ती परीक्षाओं से लिया गया आवेदन वापिस
- पशु परिचर भर्ती 2023 से 471 अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस लिए.
- पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) भर्ती 2024 से 843 अभ्यर्थियों आवेदन वापस ले लिए.
- छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 सीधी भर्ती से 677 अभ्यर्थियों ने आवेदन लिये हैं.
- पर्यवेक्षक महिला आंगनबाडी भर्ती 2024 से 233 अभ्यर्थियों ने हाथ पीछे खींच लिए.
- छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 अल्पसंख्यक मामलात विभाग भर्ती से 825 अभ्यर्थी पीछे हट गए.
- पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती 2024 से 153 आवेदन वापस लिए हैं.
- लिपिक ग्रेड 2-कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती से 821 आवेदन वापस लिए गए हैं.
- शीघ्र लिपिक-निजी सहायक ग्रेड 2 भर्ती से 919 अभ्यर्थियों ने आवेदन लिया है.
- कनिष्ठ अनुदेशक (4 ट्रेड) सीधी भर्ती 2024 से 551 आवेदन वापस हो गए.
- कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती (16 ट्रेड) विभिन्न व्यवसाय से 1089 आवेदन वापस लिए गए हैं.
पूर्व में भर्ती परीक्षाओं में अयोग्य अभियार्थियो द्वारा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करकर परीक्षाओं में भाग लेने के कई मामले प्रकाश में आए थे, जिसे लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने इस बार ऐसे किसी भी अभ्यार्थी द्वारा परीक्षा में शामिल होने से पूर्व में हिदायत स्वरूप कह दिया गया था कि, जो डिग्री और सर्टिफिकेट उपलब्ध हो वही जानकारी भरें।
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जो अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में मांगे गए दस्तावेज़ के जरूरतों को पूरा करता हो, वह ही आवेदन करें किसी भी प्रकार से गलत जानकारी या दस्तावेज़ लगाने वाले अभ्यर्थी को ना केवल डिबार किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ नए पेपर लीक अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा।