₹30 lakh fine on Air India:बुजुर्ग यात्री को व्हील चेयर न उपलब्ध करवाने के मामले में एयर इंडिया के ऊपर डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने भारी जुर्माना लगाया है। जुर्माने के तौर में एयर इंडिया से ₹30 लाख की राशि वसूली जाएगी।
दरअसल पूरा मामला एक बुजुर्ग यात्री के मौत के बाद शुरू हुआ है, एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक ने न्यूयॉर्क से मुंबई फ्लाइट अपनी यात्रा के दौरान एयर इंडिया टिकिट बुकिंग के दौरान अपनी और अपनी वाइफ के लिए एयरलाइंस से व्हील चेयर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया था, मुंबई पहुंचने में बाद उसे सिर्फ़ एक व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई, जिसे उसने अपनी वाइफ को सौप कर खुद पैदल ही इमिग्रेशन काउंटर तक पैदल जाने का फैसला लिया था।
इस दौरान इमिग्रेशन काउंटर और बुजुर्ग यात्री के बीच करीब 1.5 किमी की दूरी थी, पैदल चलकर जाने से उसे पूर्व से ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने के चलते उसकी तबियत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर DGCA ने एयरलाइंस को दोषी (₹30 lakh fine on Air India) करार देते हुए ₹30 लाख का जुर्माना लगाया है।
एयरपोर्ट में व्हील चेयर उपलब्ध नहीं
इस घटना को लेकर मुंबई एयरपोर्ट में अधिकारियों की ओर से कहा गया,बुजुर्ग यात्री के यात्रा के दौरान व्हीलचेयर की कमी होने के चलते केवल एक व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जा सकी थी। इस दौरान जब बुजुर्ग दंपति को सिर्फ एक व्हील चेयर उपलब्ध करवाने से एक 80 वर्षीय बुजुर्ग शख्स को पैदल चलने के दौरान स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतो का सामना करना पड़ा, इस दौरान वह बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उन्हें पहले एयरपोर्ट की मेडिकल फैसिलिटी में और फिर वहां से नानावती अस्पताल ले जाया गया था,जहा उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
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गौरतलब हों, बुजुर्ग यात्री ने अपने सफ़र के लिए एयरलाइंस में प्री बुकिंग में कंपनी से व्हील चेयर सुविधा के लिए प्रीबुकिंग किया था, पर जब मुंबई में एयरपोर्ट में उन्हें इस सुविधा से वंचित रहना पड़ा था, इस के साथ व्हील चेयर न मिलने के बाद उन्हे पैदल चलना पड़ा था, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी।