Now Reading
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, महिलाओं को 30% आरक्षण

पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, महिलाओं को 30% आरक्षण

  • राज्य में 2021 के नियमों को बदलकर नए नियमों वाली पुलिस भर्ती ड्राफ्ट राज्य में लागू किया जायेगा।
  • पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का जिम्मा हिमाचल लोक सेवा आयोग या सरकार द्वारा तय एजेंसियों के हस्ते होगा.
jharkhand-constable-exam-3-die-during-physical-test

Big Change in Police Constable Recruitment Rules:देश में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देने के लिए युद्धस्तर में कार्य किए जा रहे है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए राज्य में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात कही है। नए नियमों के लागू होने के बाद महिलाओं को 25% आरक्षण नीति को बढ़ाकर अब महिलाओं को 5 % अतिरिक्त हिस्सेदारी प्राप्त होगी हालांकि चालकों की भर्ती पुरुष अभियार्थियी से ही भरे जाएंगे।

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के लिए नए ड्राफ्ट को जारी किया है साथ ही 15 दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। उसके बाद राज्य में 2021 के नियमों को बदलकर नए नियमों वाली पुलिस भर्ती ड्राफ्ट राज्य में लागू किया जायेगा।

नए ड्राफ्ट में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का जिम्मा हिमाचल लोक सेवा आयोग या सरकार द्वारा तय एजेंसियों के हस्ते होगा जो पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाता था।

इसके साथ ही मादक पदार्थों के सेवन संबंधी जांच परीक्षण में अब डोप टेस्ट का सहारा लिया जायेगा नए नियमों में सभी चयनित अभ्यर्थियों को कमांडो ट्रेनिंग से भी गुजरना होगा पूर्व के नियमों में सामान्य ट्रेनिग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए कमांडो ट्रेनिंग करवाई जाती थी।

साथ ही साथ अब नए नियमों के आधार में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 100 अंक होगे, जिसमें ग्राउंड टेस्ट प्राप्त करने वाले को 90 अंक की लिखित परीक्षा के एक से छः अंक अभियार्थी की हाइट और एनसीसी कैडेट्स वाले आवेदकों को एक से चार अंक दिए जाएंगे।

See Also
religious-conversion-only-for-reservation-fraud-with-constitution-supreme-court

Big Change in Police Constable Recruitment Rules:अभियार्थी को राज्य से 10 और 12 की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी

ड्राफ्ट में जारी नए नियमों के मुताबिक कांस्टेबल भर्ती के लिए अभियार्थी को राज्य से 10 और 12 की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है, राज्य में कॉस्टेबल भर्ती की परीक्षा साल में एक बार या रिक्त नियुक्तियों के आधार पर नियमित की जायेंगी।

गौरतलब है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस कांस्टेबल के 1200 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती का फैसला लिया है, जिसमें 877 पुरुष और 292 महिला सहित 57 ड्राइवर कांस्टेबल के पद रिक्त है। इन पदों में भर्तियां नए नियमों के अनुसार होगी।

©प्रतिलिप्यधिकार (Copyright) 2014-2023 Blue Box Media Private Limited (India). सर्वाधिकार सुरक्षित.