संपादक, न्यूज़NORTH
BharatPe Case – Ashneer Grover Apologizes, HC Imposes Fine: BharatPe के खिलाफ अनुचित सोशल मीडिया पोस्ट करने को लेकर पूर्व एमडी और सह-संस्थापक रहे, अशनीर ग्रोवर ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने माफी मांगी है। इतना ही नहीं बल्कि अदालत ने अशनीर ग्रोवर पर अपनी संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रेखा पल्ली का कहना रहा कि अशनीर ग्रोवर ने अदालत के पिछले आदेश के उल्लंघन किया और इसके चलते ही उनपर जुर्माना लगाया गया। असल में अशनीर की ओर से कोर्ट में यह आश्वासन दिया गया था कि वह सार्वजनिक रूप से BharatPe के ख़िलाफ ऐसा कोई पोस्ट नहीं करेंगे।
दरअसल, BharatPe और इससे अलग हो चुके सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के बीच चल रहे विवाद के बीच मई 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने BharatPe और ग्रोवर दोनों को एक-दूसरे के प्रति विनम्र रहने की सलाह दी थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि लंबित मामले को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे के ख़िलाफ सार्वजनिक रूप से ‘अपमानजनक’ या ‘मानहानि’ वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तब अदालत की ओर से सख्त टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि
“सोशल मीडिया ने वास्तव में हमें इस स्तर तक नीचे ला दिया है। दोनों पक्षों को एक-दूसरे के प्रति विनम्र होना चाहिए। आप अलग हो गए हैं, अपना मुकदमा लड़िए।”
लेकिन हाल में BharatPe की ओर से लंबित मुकदमे के संबंध में एक और आवेदन दायर किया, जिसमें अशनीर ग्रोवर द्वारा इस महीने की शुरुआत में किए गए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र था। कंपनी के मुताबिक ग्रोवर ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए BharatPe के ख़िलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी वाले पोस्ट किए। कंपनी ने कहा कि ग्रोवर आदतन अपराधी है और इसलिए बार-बार अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
BharatPe Case – Ashneer Grover Apologizes, HC Imposes Fine
इसी मामले को लेकर सुनवाई के दौरान ग्रोवर की ओर से पेश हुए वकील गिरिराज सुब्रमण्यम ने अदालत को बताया कि ग्रोवर अपनी गलती के लिए अदालत से माफी मांग रहे हैं। इसके साथ ही उनके वकील ने हलफनामा भी दिया, कि वह भविष्य में अदालत के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
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अदालत में ग्रोवर के वकील गिरिराज सुब्रमण्यम ने यह भी जानकारी दी कि अशनीर ने उन आपत्तिजनक पोस्ट्स को सोशल मीडिया से हटाते हुए डिलीट कर दिया है।
BharatPe ने क्या कहा?
कंपनी की ओर से पेश हुए वकील अखिल सिब्बल ने अदालत के सामने यह दलील दी कि जब तक अशनीर ने अपने पोस्ट डिलीट किए, तब तक काफी देर हो चुकी थी और मीडिया में वह उछाले जा चुके थे, जिसके चलते कंपनी को काफी नुकसान हुआ।
अदालत का फरमान
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि वह अशनीर ग्रोवर के आचरण से ‘हैरान’ हैं। इसलिए अदालत ने अशनीर को अपने वचन पत्र के लिए बाध्य किया, साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय क्लर्क एसोसिएशन को 2 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक, दोनो पक्षों के बीच लगभग 15 मामले लंबित हैं ।
Ashneer Grover apologises for posts against BharatPe; Delhi High Court imposes ₹2 lakh fine for violating order
report by @prashantjha996 https://t.co/bbPq6zJ3Xf
— Bar & Bench (@barandbench) November 28, 2023