संपादक, न्यूज़NORTH
NCLAT orders Google to deposit 10 percent of CCI penalty: भारत में टेक दिग्गज गूगल (Google) की मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहें हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए जुर्माने को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में चुनौती देने की प्रक्रिया के बीच गूगल (Google) को एक शुरुआती झटका लगा है।
असल में Google द्वारा दायर की गई अपील पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने बुधवार को कंपनी को यह निर्देश दिया कि कंपनी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए ₹1,337.76 करोड़ के जुर्माने का 10% तुरंत जमा करे।
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इतना ही नहीं बल्कि सुनवाई के दौरान NCLAT की दो सदस्यीय पीठ ने CCI द्वारा लगाए जुर्माने की प्रक्रिया को तत्काल रोकने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि इस संबंध में दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही ट्रिब्यूनल कोई कोई आदेश जारी करेगा।
आपको याद दिला दें बीते साल, अक्टूबर 2022 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को अपनाने का दोषी मानते हुए, गूगल इंडिया (Google India) पर लगभग ₹1,338 करोड़ का जुर्माना लगाया था।
CCI की मानें तो यह जुर्माना कंपनी द्वारा भारत के एंड्रॉइड मोबाइल बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के चलते लगाया गया। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि कि इसके कुछ दिनों बाद CCI ने Google पर प्ले स्टोर (Play Store) से जुड़े एक मामले को लेकर भी ₹936.44 करोड़ का दूसरा जुर्माना लगा दिया था।
इसके बाद, दिसंबर 2022 में Google India ने CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ NCLAT में याचिका दायर करने का फ़ैसला किया था।
इस याचिका की सुनवाई के दौरान NCLAT ने CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, इस बात पर भी गौर किया कि CCI द्वारा 20 अक्टूबर को जुर्माने का आदेश जारी किया गया, लेकिन Google ने सिर्फ 20 दिसंबर को उस आदेश के ख़िलाफ एक अपील दायर की। ऐसे में NCLAT ने पाया कि कंपनी ने किसी प्रकार की “तत्काल राहत” की जरूरत के संकेत नहीं दिए हैं।
बता दें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) अब ₹1,337 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ Google की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को करेगा। और खबरों के मुताबिक, 3 अप्रैल तक CCI के आदेश के अन्य पहलुओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की जा सकती है।
Google का आरोप, CCI ने की यूरोपीय कमीशन के आदेशों की नकल
लेकिन आज की सुनवाई के दौरान Google ने CCI पर यह आरोप लगाया कि इसने यूरोपीय कमीशन द्वारा पारित आदेशों के कुछ हिस्सों की नकल करते हुए अपना आदेश पारित किया।
जाहिर है ऐसे में सिर्फ Google का पक्ष सुन कर NCLAT के लिए किसी प्रकार के निर्णय पर पहुँचना संभव नहीं था, इसलिए इस मामले में CCI को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख (13 फरवरी) तय कर दी गई है।