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Twitter India के एमडी, ‘मनीष माहेश्वरी’ के खिलाफ़ “सांप्रदायिक नफरत फैलाने” को लेकर दर्ज की गई शिकायत

Twitter India के एमडी, ‘मनीष माहेश्वरी’ के खिलाफ़ “सांप्रदायिक नफरत फैलाने” को लेकर दर्ज की गई शिकायत

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Twitter India Spreading Communal Hatred? ऐसा लगता है कि Twitter India और ख़ासकर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मनीष माहेश्वरी (Manish Maheshwari) की मुश्किलें जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है। नई रिपोर्ट्स के अनुसार अब कथित तौर पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में ट्विटर इंडिया के एमडी और एक गैर-लाभकारी संगठन के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज की गई है।

ये शिकायत एक वकील, आदित्य सिंह देशवाल द्वारा दर्ज करवाई गई है और अपनी इस शिकायत अर्ज़ी में उन्होंने दिल्ली पुलिस के डीसीपी साइबर सेल से यह माँग की है कि ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Twitter Communications India Pvt. Ltd.), कंपनी के एमडी – मनीष माहेश्वरी, कंपनी की पब्लिक पॉलिसी मैनेजर – शगुफ्ता कामरान और रिपब्लिक नास्तिक (Republic Atheist) नामक संस्था के संस्थापक और सीईओ क्रमशः – आर्मिन नवाबी (Armin Navabi) और सुज़ाना मैकिन्ट्री (Susanna Macintrye) के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द एफ़आईआर (FIR) दर्ज की जाए। साथ ही शिकायत में इन सभी की गिरफ़्तारी की माँग भी की गई है।

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रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि Republic Atheist के ट्विटर हैंडल से हिंदू देवी की एक अपमानजनक तस्वीर शेयर की गई, जिसका उद्देश्य अपमान, चोट, आपराधिक धमकी, समाज में शत्रुता, द्वेष और दुर्भावना फैलाना हो सकता है।

ANI के मुताबिक़ इस शिकायत में यह भी कहा गया है वो तस्वीर जानबूझकर, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के मक़सद से डाली गई।

Twitter India Spreading Communal Hatred? – क्या हैं आरोप?

Twitter को लेकर शिकायतकर्ता का आरोप है कि बतौर एक अहम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होने के बाद भी कंपनी ने ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया,बल्कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए इस अपराध के एक सहयोगी के तौर पर काम किया।

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उनका ये भी आरोप रहा कि Twitter जानबुझकर अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ अभद्र भाषा को बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय दंड संहिता, 1860 के भी प्रावधानों का साफ़ उल्लंघन है।

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साम्प्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने और देश में सामाजिक शांति भंग करने के इरादे से एक महीना बीत जाने के बाद भी ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत मनीष माहेश्वरी और शगुफ्ता कामरान द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की है।

Twitter को Intermediary Status खोना पड़ रहा है भारी

आपमें से कई लोग शायद सोच रहें होंगें कि अचानक से भला Twitter India और इसके अधिकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस एफ़आईआर कैसे दर्ज होनें लगी हैं?

असल में Twitter India ने हाल ही में नए आईटी नियमों का पालन न करने के चलते देश में अपना ‘इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म स्टेटस’ (Intermediary Status) का दर्जा खो दिया है।

और अपना ये स्टेटस खो देने के बाद अब कंपनी किसी बिचौलिये प्लेटफ़ॉर्म के रूप में नहीं मानी जाएगी और इसलिए कंपनी को इसके प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट को लेकर अब क़ानूनी रूप से जवाबदेह या अपराधी बनाया जा सकता है।

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