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Amazon ने SEBI ने किया अनुरोध, अदालत का Reliance-Future को लेकर फ़ैसला आने तक किसी प्रकार की NOC न करें जारी

Amazon ने SEBI ने किया अनुरोध, अदालत का Reliance-Future को लेकर फ़ैसला आने तक किसी प्रकार की NOC न करें जारी

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दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी और Future Coupons में 49% की हिस्सेदार, Amazon ने SEBI को Reliance-Future Group डील की अपनी समीक्षा को स्थगित करने की गुज़ारिश की है। कंपनी के मुताबिक़ जब तक मामला अदालत में हल नहीं होता SEBI को फ़िलहाल इंतज़ार करना चाहिए।

दरसल इस दिग्गज़ अमेरिकी कंपनी द्वारा Future Group और Reliance की डील को रोकने की ये नई कोशिश है, क्योंकि इस डील से सबसे ज़्यादा नुक़सान भारत में Amazon को ही हो सकता है।

आपको बता दें क़रीब $3.4 बिलियन में Reliance ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिटेल कंपनी Future Group में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का फ़ैसला किया है।

लेकिन इस डील के ऐलान के बाद से ही लगातार Future Coupons में हिस्सेदारी रखने वाला Amazon इसको Future Group और इसके बीच हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन बता रहा है।

आपको बता दें इस डील को रोकने के लिए Amazon को सिंगापुर की अदालत से हक़ में फ़ैसला मिला था, जिसको एक अंतरिम आदेश के रूप में जारी किया गया था।

लेकिन Reliance और Future Group दोनों के अनुसार अदालत के आदेश को लागू न करते हुए इस डील को क़ानूनी तौर पर सही बताया।

इस बीच CCI ने भी इस डील को अपनी मंज़ूरी दे दी है और अब SEBI और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी के बाद Reliance FRL के बीच ये डील पूरी होने की संभावना है।

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इस बीच Amazon ने भारतीय अदालत में भी इस डील के ख़िलाफ़ मामला दायर किया है, जो अभी भी जारी है। इसलिए SEBI से कंपनी ने कहा है कि Future Retail के इस सौदे पर कोई प्रमाण पत्र जारी करने से रुकने के लिए कहा है, क्योंकि मामला अभी भी अदालत में है। इस बीच Amazon ने SEBI से कहा;

“हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप Future Retail को कानून की प्रक्रिया व आदि मुद्दों को लेकर किसी भी तरीक़ा का कोई प्रमाण पत्र जारी न करें, क्योंकि मामला नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी अदालत में है।”

इस बीच अमेरिकी कंपनी इस मामले में कोई बड़ी जीत दर्ज करने में विफल रही है।वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने Future Group की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी Amazon Inc को डील में दखल देने से रोकने की मांग की गई थी।

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