संपादक, न्यूज़NORTH
अमेरिका से H-1B वीज़ा को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है। दरसल आज अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि H-1B वीजा को लेकर अगर कुछ शर्तों का पालन किया जाए तो अब सरकार ने कुछ नियमों में ढील दे दी।
दरसल अब अमेरिकी नौकरी दाताओं को बुधवार को जारी की गई छूट के एक नए सेट में कहा कि आवेदकों को एक ही नियोक्ता और वीजा वर्गीकरण के साथ उसी ओहदे में अमेरिका में रोजगार को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि इसी तरह के दिशानिर्देश L-1 वीजा आवेदकों के लिए भी लागू होंगे।
अमेरिकी सरकार द्वारा फ़िलहाल आदेशित किए गये नियमों में दी गई यह पहली छूट है। आपको बता दें राष्ट्रपति Donald Trump ने 22 जून को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिकी श्रम बाजार की सुरक्षा के लिए वर्ष के अंत तक कुछ गैर-आप्रवासी वीजा श्रेणियों जैसे H-1B और L-1 वीजा के प्रवेश को बैन कर दिया गया था।
इसका साफ़ सा कारण है कि COVID-19 महामारी के कारण रिकॉर्ड दर से बेरोजगारी बढ़ी है और ऐसे में जब अमेरिका में चुनाव भी पास हैं तो Trump चाहते हैं कि अमेरिकियों को रिझाने के लिए उनके हित को प्रदर्शित करने वाले सीधे कदमों का बड़े ढंग से ऐलान किया जाए।
वहीं ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अमेरिकी तकनीकी इंडस्ट्री उद्योग (जिसमें Facebook और Microsoft जैसी कंपनियाँ शामिल हैं) ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में राष्ट्रपति के वीजा निलंबन के खिलाफ मुकदमे का समर्थन करते हुए याचिका दायर की है।
ये नए नियम स्वास्थ्य सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी सहित महत्वपूर्ण बुनियादी क्षेत्रों में वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को अनुमति देते हैं, जिनकी भूमिका बिज़नेस के प्रबंधन और सफ़लता के लिए अहम है। इसके साथ ही उन्हें वेतन दर से कम से कम 15% अधिक भुगतान किया जाए इस पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि अब तक वीजा ना लगने से उन्हें काफ़ी वित्तीय नुक़सान हुआ होगा ऐसा माना जा रहा है।
आपको बता दें अमेरिकी विभाग ने पाँच दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है, और आवेदकों द्वारा इन पाँचों में से कम से कम दो को संतुष्ट करने पर ही वीजा देने के लिए विचार किया जाएगा।
हेल्थकेयर क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर और शोधकर्ता जो COVID-19 से संबंधित काम कर रहे हैं या अमेरिकी सरकारी एजेंसी से अनुरोध पर यात्रा करने या संधि या संविदा आदि के तहत आवेदन करते हैं, तो उनको भी अनुमति दी जाएगी।
साथ ही यह भी कहा गया है कि जुलाई 2020 के दौरान या उसके बाद अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा पेश किया गया Labor Condition Applications (LCAs) अमेरिकी श्रम बाजार और याचिकाकर्ता के व्यवसाय पर COVID-19 महामारी के प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं।
इस पर दिए एक बयान के अनुसार
“केवल जुलाई 2020 के दौरान या उसके बाद स्वीकृत LCA वाले मामलों के लिए भी यह एक संकेत है कि याचिकाकर्ता को अभी भी H-1B वीज़ा की आवश्यकता है।”
वहीं यह भी साफ़ कर दिया गया है कि अगर आप देश के बाहर से भी अपना काम कर सकतें हैं तो ऐसे में आपके आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा, जो स्वाभाविक भी था।