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स्कूलों में बच्चों को Santa Claus बनाने से पहले पैरेंट्स से लेनी होगी अनुमति, क्रिसमस से पहले जारी हुए आदेश

स्कूलों में बच्चों को Santa Claus बनाने से पहले पैरेंट्स से लेनी होगी अनुमति, क्रिसमस से पहले जारी हुए आदेश

  • क्रिसमस पर स्कूली बच्चों को नहीं बना पाएंगे सांता क्लॉज.
  • आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग और सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया.

Kids making Santa Claus at school: क्रिसमस के मौके पर स्कूलों में शिक्षकों द्वारा यह किसी भी तरह से बच्चों को बिना परिजन की अनुमति के Santa Claus बनाया जाता है, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि मध्यप्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्रिसमस के मौके पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, स्कूलों को अब अपने छात्रों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाने या किसी अन्य पात्र में ढालने से पहले उनके अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी। बाल संरक्षण आयोग ने अभिभावकों की बढ़ती शिकायतों के बाद उक्त फैसला लिया है।

अभिभावकों की (Kids making Santa Claus) शिकायत

मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने कहा कि, क्रिसमस के मौकों में कई स्कूलों में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन होता है, कई मौके में देखा गया है कि कुछ स्कूल में प्रबंधकों द्वारा स्कूली बच्चों को Santa Claus बनाएं जानें का दबाव बनाया जाता है। जिसे लेकर बच्चों के परिजनों की शिकायत बढ़ी है।

कुछ बच्चों के परिजनों यह भी कहना रहता था की उन्हें स्कूल की ओर से सैंटा की ड्रेस खरीदने को मजबूर किया जाता है, जबकि उनकी स्थिति नहीं रहती कि वह इस प्रकार महंगी कीमतों की फैंसी ड्रेस खरीद पाएं। इन्हीं सब शिकायतों को संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने स्कूलों के लिए उक्त आदेश जारी किए है।

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आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग और सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजा

इस आदेश के संबंध में मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग जिला प्रमुख को पत्र लिखकर आदेश के संबंध में अवगत करवाया है। अयोग के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी स्कूल इस संबंध में बिना अभिभावकों की अनुमति के बच्चों को वेशभूषा में ढालने या किसी पात्र में शामिल करने का आयोजन न करें.। इसके अलावा, यदि इस आदेश का उल्लंघन हुआ तो स्कूलों के खिलाफ सुसंगत कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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