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RRB: रेलवे भर्ती परीक्षा कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करना अपराध, सजा का प्रावधान

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Sharing RRB exam content on social media is crime: रेलवे भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों और अन्य लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि जो रेलवे भर्ती परीक्षा संबंधित प्रश्नपत्र या कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म फ़ेसबुक, Instagram या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए साझा करते है, उन्हें  रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर इस चेतावनी के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है।

RRB Exam के लिए रेलवे बोर्ड का नोटिस

आरआरबी नोटिस के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह परीक्षार्थी हो या कोई और, अगर परीक्षा की सामग्री को किसी भी रूप में प्रकट करता है, प्रकाशित करता है, साझा करता है, उसकी कॉपी बनाता है या फिर अपने पास स्टोर करता है या इन कामों में मदद करता है तो उसे गंभीर कदाचार का दोषी माना जाएगा और उसे परीक्षा से प्रतिबंधित / अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वही अन्य लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा।

आरआरबी ने कहा कि उन्होंने देखा है कि कुछ लोग यूट्यूब, ट्विटर (एक्स), फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से इन गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन्हें यह स्पष्ट निर्देश है कि वह इस प्रकार के कार्यों को करते है तो उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था।

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आंशिक या मौखिक जानकारी में भी पाबंदी

रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरी जानकारी हो या फिर आंशिक या मौखिक या लिखित, रूप में कोई भी प्रश्नपत्र से संबंधित कैसी भी जानकारी है, उसे साझा नहीं किया जा सकता था। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक माध्यम से या परीक्षा केंद्र में दिए गए कच्चे कागजात को ले जाना या परीक्षण सामग्री को अनधिकृत रूप से अपने पास रखना, तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और उसे परीक्षा से वंचित/अयोग्य घोषित कर दिया (Sharing RRB exam content on social media is crime)जाएगा।

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