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सरकारी कर्मियों के ऑफिस में सिगरेट पीने व तंबाकू खाने पर लगाई गई रोक

सरकारी कर्मियों के ऑफिस में सिगरेट पीने व तंबाकू खाने पर लगाई गई रोक

  • ऑफिस में तंबाकू या सिगरेट पीने पर लगा प्रतिबंध
  • आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाई
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Ban on smoking and tobacco consumption in offices?: एक बड़ा कदम उठाते हुए कर्नाटक सरकार ने सरकारी ऑफिसों और परिसरों में सिगरेट पीने और किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। इस नए निर्देश का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और जनता के स्वास्थ्य व कार्यालय के वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने का है। आपको बता दें, राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR) द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गया है। इस आदेश के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किए गए इस निर्देश में कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय परिसर में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, या अन्य किसी तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हुए नहीं पाया जाना चाहिए। इस फैसले के चलते सरकारी कार्यालयों को एक स्वस्थ और साफ-सुथरी जगह बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार के इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि सरकारी ऑफिसों में उपयुक्त स्थानों पर इस संबंध में चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाए। इन बोर्डों में तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध के बारे में सख्त चेतावनी दी जाएगी, ताकि कर्मचारियों को इस बात की पूरी जानकारी हो सके। इस पहल से तंबाकू उत्पादों के उपयोग में कमी लाने में भी मदद मिल सकती है।

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Ban on smoking and tobacco consumption: ऑफ़िसों में प्रतिबंध

कर्नाटक सरकार के आदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सरकारी कार्यालयों को इस कानून का पालन करते हुए तंबाकू उत्पादों के सेवन पर सख्त नियंत्रण करने का निर्देश दिया गया है।

कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 2021 के तहत भी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नशीले पेय पदार्थ या मादक पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए इस नियम का पालन आवश्यक है, ताकि कार्यालयों में स्वास्थ्य और अनुशासन का माहौल बना रहे।

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सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन निर्देशों का पालन नहीं करता और कार्यालय या परिसर में धूम्रपान या किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का सेवन केवल सेवन करने वाले के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि निष्क्रिय धूम्रपान यानी पैसिव स्मोकिंग से लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

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