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दिल्ली में प्रदूषण का खौफ़, CJI चंद्रचूड़ बोले, “बंद कर दी है रोज़ सुबह की मॉर्निंग वॉक”

दिल्ली में प्रदूषण का खौफ़, CJI चंद्रचूड़ बोले, “बंद कर दी है रोज़ सुबह की मॉर्निंग वॉक”

  • सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में प्रदूषण की वजह से अपनी मार्निंग वॉक की बंद.
  • हरियाणा और पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार.

CJI Chandrachud stops morning walk due to pollution in Delhi: राजधानी दिल्ली में ठंड के मौसम ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी है लेकिन उसे पूर्व ही राजधानी की हवा जहरीली होने लगी है। दिल्ली का AQI लेवल 300 को पार कर चुका है, जो कि हवा के लिए एक खतरनाक स्तर माना जाता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ को लेकर एक ख़बर समाने आई है, दिल्ली में बढ़ते हवा के प्रदूषण के बीच सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ ने अपनी मॉर्निंग वॉक को स्थगित कर दिया है, बता दे डीवीआई चंद्रचूड़ रोजाना सुबह उठकर 4 से 4:30 के बीच सैर करने बाहर निकला करते थे, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के बीच उन्होंने अभी अपनी मार्निंग वॉक को बंद करने का फैसला लिया हैं।

उक्त बातों की जानकारी स्वयं सीजेआई की ओर से पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान साझा की गई। उन्होंने कहा कि, ” मैं आमतौर पर सुबह 4 से 4:15 के बीच सैर के लिए जाता हुं”।

सीजेआई के डॉक्टरों ने दी उन्हें सलाह

मुख्य न्यायधीश ने बताया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें फिलहाल बाहर सैर में जानें के लिए मना किया हुआ है चुंकि उनका घर में रहना उनके लिए सांस की बीमारी से बचें रहने के लिए एक बेहतर विकल्प हैं। ज्ञात हो दिल्ली की हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब हो चुका है। दिल्ली में लोगों को सांस की बीमारी के जोखिम काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। बुधवार के दिन दिल्ली की हवा का स्तर काफी अधिक खराब हो चुका था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी।

पराली का धुंआ दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह

दिल्ली में वायु प्रदूषण की मुख्य वजहों में से एक पराली जलाने से उठने वाला धुंआ भी है, जिसे लेकर  सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर कड़ी आपत्ति जताई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर ये सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। हम आपको साफ-साफ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। यह पिछले (CJI Chandrachud stops morning walk due to pollution in Delhi)  तीन सालों से हो रहा है।

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