Exemption in buying new vehicle in Jharkhand scrap policy: आपके पास पुरानी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर कोई भी गाड़ी है और उसे आप स्क्रैप करके नया वाहन खरीदना चाहते है तो यह खबर आपके काम आने वाली हैं। झारखंड सरकार ऐसे लोगों के लिए नए वाहन खरीदने पर 50% छूट देने जा रही हैं। परिवहन विभाग ने राज्य में पुराने वाहनों को स्कैप करवाने वालों नागरिकों के लिए नए वाहनों में पंजीकरण शुल्क में 50% छूट देने पर विचार कर रही हैं।
इस नई नीति को जल्द पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार की इस नीति के तहत राज्य में 23 हजार से अधिक वाहन मालिकों को फ़ायदा मिलने वाला हैं।
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़को से हटाने का प्रयास
इस योजना का उद्देश्य सड़क में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़क से हटाना है। इसके लिए सरकार राज्य में लोगों को वाहन पंजीयन शुल्क में छूट देकर कड्डम हो चुके पंजीयन समाप्त वाहनों जिससे प्रदुषण हो रहा है, उन्हे स्कैप करवाने के लिए पंजीयन शुल्क में छूट देकर ज्यादा से ज्यादा पुराने वाहनों को स्कैप करवाने के लिए प्रेरित कर रही है।
15 साल पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने की योजना
झारखंड में स्क्रैप पॉलिसी में 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने की अनिवार्यता कर दी गई है। लेकिन, निजी वाहनों का फिटनेस ठीक है, तो उसे 15 साल के लिए भी चलाया जा सकेगा। री-रजिस्ट्रेशन संभव होगा। निजी वाहन मालिक रजिस्टर्ड यूनिट में वाहनों को स्क्रैप करा सकेंगे। वहां से मिले स्क्रैप सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% की छूट ले सकेंगे। स्क्रैप सर्टिफिकेट वाहन स्कैप करवाने के 3 साल तक नए वाहनों को खरीदने के लिए वैध रहेगा।
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वाहनों को स्कैप करवाने और पंजीयन शुल्क में 50% छूट दिए जानें वाला प्रस्ताव को लेकर राज्य के एक जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव फिलहाल सरकार के स्तर में है। जिलों में इस संबंध में निर्देश आएंगे तो वह स्कैप करवाने वाले वाहनों के मालिकों को पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की जानें (Exemption in buying new vehicle in Jharkhand scrap policy) लगेगी।