Now Reading
पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करा नई खरीदने पर टैक्स में 20% तक छूट, दिल्ली में नई स्कीम

पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करा नई खरीदने पर टैक्स में 20% तक छूट, दिल्ली में नई स्कीम

  • दिल्ली सरकार की मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने की योजना को मंजूरी.
  • सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होने के अगले तीन साल तक मान्य.
Tata Tiago EV manufacturing defective car

20% tax rebate on scrapping old vehicles: दिल्लीवासियों के खुशखबरी है, दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग करने पर टैक्स में छूट देने की घोषणा की हैं। दीपावली में नई गाड़ियां लेने की सोच रहें नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब वह पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने के बाद नई गाड़ी लेते वक्त अच्छी-खासी छूट का फायदा उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में एक बदलाव करते हुए दिल्लीवालों को पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने पर नई गाड़ियों की खरीद में ‘मोटर व्हीकल टैक्स’ पर छूट देने का ऐलान किया है।

इसमें भी जो एक ख़ास बात दिल्लीवालों के लिए सरकार की ओर से दी गई है कि सर्टिफिकेट आफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी होने के बाद अगले तीन साल तक वह मान्य रहेगा।

सीओडी जमा करने में मोटर व्हीकल टैक्स में छूट

योजना के तहत नए कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।

नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 फीसदी और ऐसे डीजल चालित वाहनों के लिए छूट 15 फीसदी होगी।

दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की एक पहल

दिल्ली सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से न केवल दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी बल्कि यह नागरिकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, इससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

See Also
CBI will investigate CGPSC 2021 exam in Chhattisgarh

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

दिल्ली में मियाद पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ यातायात विभाग में सख्त प्रावधान है, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मियाद पूरी हो चुके वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ़ समय-समय में अभियान चलाती है, जिसमें ऐसे वाहनों को सड़क पर चलते समय पकड़े जाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाता है। जब्त किए गए वाहन को निर्धारित समय अवधि से पहले शपथ पत्र देकर छुड़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरी बार सड़क पर चलते समय (20% tax rebate on scrapping old vehicles) जब्त करने पर वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा।

©प्रतिलिप्यधिकार (Copyright) 2014-2023 Blue Box Media Private Limited (India). सर्वाधिकार सुरक्षित.