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Flipkart पर ‘गलत सामान की डिलीवरी’ को लेकर लगा जुर्माना, कंज्यूमर फोरम का आदेश

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Flipkart Fined For Delivering Wrong Product: इस बात में कोई शक नहीं है कि ई-कॉमर्स में आज के समय में शॉपिंग को बेहद आसान बना दिया है। लेकिन कई बार ऐसे केस भी सामने आते हैं, जिनमें ग्राहकों को ऑर्डर किए गए सामान की जगह कोई गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ भारत के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक Flipkart के साथ। और इस बार ये गलती कंपनी को भारी भी पड़ी। इसको लेकर कंपनी पर जुर्माना तक लगाया गया है।

मामला दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी कंज्यूमर फोरम का है, जिसने Flipkart और एक ब्लूटूथ हेडफोन निर्माता कंपनी पर एक उपभोक्ता को गलत प्रोडक्ट की डिलीवरी करने पर कड़ी कार्रवाई की है। दिलचस्प रूप से यह मामला नवंबर 2021 में शुरू हुआ था, जब नजफगढ़ के एक उपभोक्ता को गलत सामान भेजा गया और बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसे सही प्रोडक्ट नहीं मिला।

सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली के नजफगढ़ निवासी ललित कुमार ने नवंबर 2021 में Flipkart से एक Bluetooth Headset ऑर्डर किया था, जिसकी कीमत ₹1,299  थी। 10 नवंबर 2021 को जब उन्हें यह ऑर्डर मिला, तो वह ट्रैवल कर रहे थे। लौटने के बाद, जब उन्होंने 11 नवंबर को पैकेज खोला, तो वह हैरान रह गए क्योंकि बॉक्स में ब्लूटूथ हेडसेट की जगह वायर वाला हेडफोन मिला।

Flipkart Fined For Delivering Wrong Product

गलत हेडफोन मिलने के बाद उन्होंने तुरंत Walmart के मालिकाना हक वाली Flipkart के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क किया और प्रोडक्ट वापसी वापसी की रिक्वेस्ट डाली। लेकिन Flipkart ने उनकी शिकायत को अस्वीकार कर दिया। कथित रूप से कंपनी की ओर से यह कारण दिया गया कि उन्होंने शिकायत 48 घंटे के बाद की थी और ये कंपनी की रिटर्न पॉलिसी के ख़िलाफ़ थी। Flipkart ने यह भी बताया कि यह प्रोडक्ट एक अन्य विक्रेता कंपनी द्वारा भेजा गया था, इसलिए वह सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

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Flipkart द्वारा बार-बार शिकायत को नजरअंदाज करने और सही प्रोडक्ट न मिल सकने के चलते प्रभावित ग्राहक ने मामले को कंज्यूमर फोरम में उठाया। दक्षिण पश्चिमी जिले के उपभोक्ता फोरम की चेयरमैन सुरेश कुमार गुप्ता, हर्षाली कौर और रमेश चंद्र यादव की बेंच ने ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई की और Flipkart और ब्लूटूथ हेडफोन निर्माता कंपनी दोनों पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया। गौर करने वाली बात ये है कि यह जुर्माना ग्राहक के द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट की कीमत से करीब 10 गुना अधिक रहा।

फोरम ने अपने फैसले में कहा कि Flipkart की जिम्मेदारी है कि वह ग्राहकों को सही समय पर सही उत्पाद डिलीवर करे और अगर कोई गड़बड़ी हो, तो उसे समय पर सही करे। Flipkart की रिटर्न पॉलिसी और 48 घंटे की सीमा ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि ग्राहक को उचित समय दिया जाना चाहिए कि वह अपने उत्पाद को जांच सके, खासकर तब जब ग्राहक ट्रैवल कर रहा हो या अन्य किसी कारण से समय पर प्रोडक्ट न देख पाए।

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