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दिल्ली में कई जगहों पर BNS की धारा 163 लागू, इन बातों पर लगी पाबंदी

दिल्ली में कई जगहों पर BNS की धारा 163 लागू, इन बातों पर लगी पाबंदी

  • दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धारा-163 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू की गई.
  • किसी भी तरह की जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस और प्रदर्शन में पाबंदी.
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Section 163 of BNS implemented at many places in Delhi: दिल्ली पुलिस को केंद्रशासित प्रदेश में गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं। इस इनपुट के मद्देनजर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 6 दिनों के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। दिल्ली के कई हिस्सों में अगले छः दिनों तक यह BNS की धारा 163 लागू रहेंगी, इस दौरान लोगों को 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और किसी तरह के हथियार लेकर घूमने पर भी पाबंदी लगाई गई हैं।

ये पाबंदी या धारा 163 के दौरान वर्जित कार्यों को करने की मनाही नई दिल्ली ,सेंट्रल दिल्ली नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भी लगाई गई हैं।

दिल्ली पुलिस का इस संबंध में एक आम सूचना नोटिस

दिल्ली ने धारा 163 संबंधित एक सूचना नोटिस भी जारी किया है।  जिसमे कहा गया है कि, दिल्ली की मौजूदा सुरक्षा व्‍यवस्‍था संवेदनशील बनी हुई है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पुलिस की ओर से नोटिस में कहा गया है कि कई संगठनों ने अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है।

वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इसके साथ ही DUSU के नतीजों की घोषणा भी लंबित है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं।

इसके अलावा नोटिस में गांधी जंयती का भी जिक्र किया गया है। नोटिस में गांधी जयंती के संबंध में कहा गया है कि  दो अक्टूबर गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीआईपी लोगों की आवाजाही रहेगी, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

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इस दौरान पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों की सभा, फायर-आर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें, लाठियां ले जानें के अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना (Section 163 of BNS implemented at many places in Delhi)  आदि करना वर्जित किया गया हैं।

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