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अमेरिका ने ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी 36 महीने तक बढ़ाई, मिली नई रियायतें

अमेरिका ने ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी 36 महीने तक बढ़ाई, मिली नई रियायतें

  • ग्रीन कार्ड 10 साल के लिए ही वैलिड होते हैं.
  • ग्रीन कार्ड हासिल करने वालों में बड़ी तादाद भारतीयों की भी है.
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America extended the validity of Green Card: ‘यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस’ (USCIS)  ग्रीन कार्ड की वैधता को 36 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जी हां यानि कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड के माध्यम से रह रहें अन्य देश के नागरिकों को ग्रीन कार्ड के ज़रिए अमेरिका में तीन वर्ष और अधिक रहने को मिलेगा, आपकों बता दे पहले यहां समय सीमा दस वर्ष के लिए थीं।

10 सितंबर, 2024 से प्रभावी हुआ नया नियम

अमेरिका में वर्तमान सरकार ने ग्रीन कार्ड के ज़रिए देश में रहनें वाले बाहरी देशों के नागरिकों के लिए नए नियमों को 10 सितंबर, 2024 से प्रभावी कर दिया है, जो भी ग्रीन कार्ड के ज़रिए अमेरिका में रह रहें है, उन्हें फॉर्म I-90 दाखिल करने की फ़िलहाल जरूरत नही पड़ेगी। नए नियमों के बाद स्थायी निवासियों को 36 महीने तक की वैलिडिटी मिली है। ग्रीन कार्ड को रिन्यू कराने के लिए स्थायी निवासियों को फॉर्म I-90 भरना पड़ता है, छत्तीस महीने की लाइफलाइन मिलने से लोगों को काफी राहत है।

यह महत्वपूर्ण पॉलिसी चेंज उन लोगों के लिए है जो अपने एक्सपायर हो रहे या हो चुके ग्रीन कार्ड को रिन्यू कराने के लिए फॉर्म I-90 सब्मिट करते हैं। पिछली नीति के तहत फॉर्म I-90 के लिए रसीद नोटिस में कार्ड की वैधता को 24 महीने तक बढ़ाया गया था।

ग्रीन कार्ड एक्सपायर होने वाले या हो चुके लोगों के लिए राहत

अमेरिकी सरकार का यह फैसला उन लोगों के लिए बडी राहत भरी ख़बर है, जिनके ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो चुके है, या अगले छः महीने के अंदर एक्सपायर होने वाले है। ऐसे लोगों को अब अपने कार्ड के वैधता की नई डेट आने तक अमेरिका में ही रहने का मौका मिलेगा। हालांकि इस दौरान पूर्व के भांति उन्हें फॉर्म I-90 भरकर अपना आवेदन करना अब भी अनिवार्य हैं।

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गौरतलब हो, ग्रीन कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है। यह दस्तावेज अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) द्वारा जारी किया (America extended the validity of Green Card) जाता है। इसकी सहायता से स्थायी निवासी का दर्जा और अमेरिका में रहने, काम करने की अनुमति मिलती हैं।

 

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