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TRAI के नए नियम 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं, स्पैम कॉलर्स होंगे ब्लैकलिस्ट, कैसे?

TRAI के नए नियम 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं, स्पैम कॉलर्स होंगे ब्लैकलिस्ट, कैसे?

  • फर्जी कॉल करने पर ब्लैकलिस्ट होगा नंबर
  • दो साल तक के लिए ब्लैक लिस्टेड होगा मोबाइल नंबर.
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TRAI new rules come into effect from September 1: स्पैम कॉल और फर्जी मैसेज से परेशान मोबाइल उपभोक्ताओं को अब इस परेशानी से छुटकारा मिलने जा रहा है, मोबाइल टेलिकॉम सर्विस को लेकर नियम और शर्तें निर्धारित करने वाला संस्था टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) अगले महीने की 1 तारीख से नए नियमों को लागू करने जा रही है, जिसके बाद निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग करने वाली कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की जायेगी, ऐसे नंबरों को 2 साल तक ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।

टेली मार्केटिंग के लिए नई नंबर सीरीज

टेलीकॉम रेगुलेटरी TRAI ने टेली मार्केटिंग करने वाली कम्पनियों और मोबाइल कंपनियों क्रेडिट कार्ड जैसे अन्य मार्केटिंग कॉल के लिए एक नई नम्बर की सीरीज जारी की है, ऐसे सभी कामों के लिए 160 वाली सीरीज के नंबर उपयोग में लाने के नियम बनाए गए हैं। 160 सीरीज नंबर का उपयोग प्रमोशनल कॉल और संदेश भेजें जानें के लिए उपयोग लेने की बात कही गई है। TRAI ने इसके लिए सभी टेलिकॉम प्रोवाइडर कंपनी बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो के साथ साथ टेली मार्केटर के साथ एक मीटिंग करके इस संबंध में निर्देश दिया है।

 

इस नियम के बाद यदि कोई मोबाइल यूजर्स को प्रमोशन और टेलीमार्केटिंग से जुड़े कॉल निजी नंबरों से भी आते हैं। ऐसे में नए नियम के तहत उनका मोबाईल 2 साल के लिए बैन कर दिया जायेगा।

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वही ट्राई के दुसरे नियम के मुताबिक, 1 सितंबर 2024 से URL/APK वाले ऐसे किसी भी मैसेज को डिलीवर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिनमें मौजूद URL/APK वाइट लिस्टेड न हों। आपकों बता दे, TRAI के उक्त नियम सभी टेली मार्केटिंग संस्था मोबाइल कंपनी के लिए 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे।

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गौरतलब हो, TRAI ने इसके लिए मोबाइल टेलिकॉम सर्विस उपयोगकर्ता को भी एक निर्देश देते हुए कहा है कि यदि किसी मोबाइल यूजर्स के पास निजी नंबरों (10अंक ) मोबाइल नंबर से टेलीकॉलिंग या मार्केटिंग संबंधित कॉल आ रही है, तो वह उसकी शिकायत संचार साथी पोर्टल के माध्यम से कर सकते है, साथ ही सीधे 1909 में कॉल लगाकर भी शिकायत दे (TRAI new rules come into effect from September 1)  सकते हैं।

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