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बिहार: गिरते पुलों के चलते नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, बनाने से पहले इस विभाग से लेनी होगी NOC, जानें मामला?

Bihar bridge construction NOC: बिहार सरकार की राज्य में बारिश के दौरान एक के बाद एक कई पुलों के धराशायी होने के बाद आलोचना झेलनी पड़ी थी, शायद यही वजह रही बिहार सरकार ने अब निर्माण कार्यों के समय सख़्त प्रकिया से गुजरने के लिए SOP ( स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनाया है, जिसके बाद राज्य में होने वाले पुल निर्माण प्रकिया जल संसाधन विभाग की SOP को पूर्ण करने के बाद ही निर्माण कार्य किए जायेगें।

जल संसाधन विभाग से एनओसी

राज्य में पुल निर्माण करना हो, या फिर पुलिया सभी निर्माण कार्यों के लिए या उनके स्ट्रक्चर के लिए पहले बिहार के जल संसाधन विभाग से एनओसी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद आगें की कार्यवाही की जायेगी। राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस नियम को अब स्थाई रूप से लागू किया जाएगा,  अब बिना एनओसी के कोई पुल-पुलिया नहीं बन पाएगा।

नई SOP के अनुसार अब, जल संसाधन विभाग के SOP को हर विभाग फॉलो करना होगा, जल संसाधन विभाग के अधिकारी बन रहे पुल-पुलियों का निरीक्षण करेंगे। निर्माण कार्य एनएसएएल(जहां पर नेचुरल मिट्टी पाए जाते हैं) बिंदु से कराना अनिवार्य होगा। गाद से नीचे बेस लेवल तक पिलर बनाना होगा। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारियों पर जवाबदेही तय की गई है।

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गौरतलब हो, बिहार में लगातार पुलों की गिरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को खुद संज्ञान में लेते हुए समीक्षा बैठक की थी, उनके निर्णय पर ही SOP तैयार किया गया है। बिहार में बारिश के बाद से ही अबतक आधा दर्जन से अधिक पुल गिर पड़े हैं। जिसके बाद से ही राज्य के मुख्य विपक्षी दल के राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में लगातार पुलों की गिरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित (Bihar bridge construction NOC  बीजेपी जेडीयू सरकार को आड़े हाथों लिया था।

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