Now Reading
करीब 530 दिन बाद मनीष सिसोदिया जेल से आजाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

करीब 530 दिन बाद मनीष सिसोदिया जेल से आजाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

  • मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में मिली जमानत
  • AAP बोली शिक्षा क्रांति के जनक 1.5 साल बाद आएँगे बाहर
kolkata-doctor-case-sc-orders-to-remove-name-photos-videos-of-victim

Supreme Court Granted Bail To Manish Sisodia: आज सुबह की शुरुआत आम आदमी पार्टी के लिए काफी अच्छी कही जा सकती है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज़ नेता और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आखिरकार ज़मानत मिल गई है। जी हाँ! देश के शीर्ष अदालत ने आज एक बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया की बेल मंज़ूर कर दी है। बता दें, कथित शराब नीति घोटाले के मामले में सिसोदिया को पिछले साल 26 फ़रवरी 2023 में सीबीआई ने और फिर 9 मार्च को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ़्तार किया था। और वह तब से लगातार जेल में ही बंद हैं।

असल में आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10.30 बजे सुनवाई शुरू हुई। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की थी, लेकिन 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका मंज़ूर कर दी है।

Manish Sisodia Bail

फिलहाल रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया को 16 महीने से भी अधिक समय से जेल में बंद थे। ऐसे में शीर्ष अदालत ने मनीष सिसोदिया के मामले में ट्रायल पूरा होने में हुई देरी के मामले को भी गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार मानने के निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले से वह सहमत नहीं हैं, और आरोपी को भी कुछ संबंधित दस्तावेज देखने का अधिकार है।

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

इतना ही नहीं बल्कि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को ही दंड नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट के मुताबिक, आरोपी का समाज मे गहरा आधार है और ऐसे में उसके फरार होने का अंदेशा नहीं है।

क्या हैं शर्तें?

वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10-10 लाख के दो मुचलकों पर जमानत दी है। इसके साथ ही मनीष को उनका पासपोर्ट भी सरेंडर करने और हर हफ्ते सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की शर्त के साथ ये बेल दी गई है। साथ ही उन्हें गवाहों को प्रभावित नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट मीन ED के वकील की ओर से मांग की गई कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने से रोका जाना भी शर्त में शामिल किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया।

See Also
Baba-Ramdev-will-appear-in-court-in-Patanjali-case

AAP की प्रतिक्रिया

वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर कहा गया दिल्ली वालों की दुआएं कामयाब हुई हैं और तमाम झूठ और षड्यंत्रों का जाल तोड़कर 1.5 साल बाद शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे।

वहीं AAP सांसद संजय सिंह इसे सत्य की जीत है बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई सच्चाई/सबूत नहीं है और AAP के नेताओं को जबरन जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येन्द्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं।

©प्रतिलिप्यधिकार (Copyright) 2014-2023 Blue Box Media Private Limited (India). सर्वाधिकार सुरक्षित.