RBI canceled the license of the bank: एक और बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के चलते आरबीआई ने कार्यवाई की है, जानकारी के अनुसार, आरबीआई के कार्यवाई के मद्देनजर तेजपुर स्थित महाभैरब सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है,जिसके बाद बैंक अब किसी भी प्रकार का बैंकिंग कारोबार नही कर पायेगा।
24 जुलाई से ही बैंक कारोबार बंद
RBI द्वारा बैंक के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाई के बाद से ही तेजपुर स्थित महाभैरब सहकारी शहरी बैंक में समस्त प्रकार को नोटिस जारी हुआ था, अब 24 जुलाई, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। लाइसेंस रद्द करने के साथ ही बैंक के ऊपर आरबीआई ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, असम से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है।
बैंक के उपभोक्ताओं का क्या होगा?
RBI की कार्रवाई के बाद जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में उठता है कि कार्रवाई के चलते उन उपभोक्ताओं का क्या होगा? जिनका पैसा बैंक में जमा था!
ऐसे में हम उन्हे बता दे, परिसमापन पर, हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। आरबीआई को दी जानकारी के मुताबिक़, बैंक में ऐसे लगभग 99.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार है। इसका मतलब है कि 99.8% उपभोक्ताओं को अपनी जमा राशि का पूरा पैसा वापिस प्राप्त हो जायेगा। 13 जून, 2024 तक, DICGC ने कुल बीमित जमा राशि में से 20. 03 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।
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क्यों की गई कार्यवाई?
आरबीआई के मुताबिक, महाभैरब सहकारी शहरी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक ने कहा कि अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। साथ ही उसने कहा कि बैंक का चालू रहना उसके (RBI canceled the license of the bank) जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।