Waiting list passengers are not allowed to travel in the train: भारतीय रेल की वेटिंग टिकट को लेकर बीते कुछ दिनों से कई प्रकार के दावे किए जा रहें है, दावों को लेकर न्यूज चैनलों की एआई जनरेट वीडियो, एडिट वीडियो क्लिप, अखबारों के पेज में एडिट करके भ्रमित करने के प्रयास किया जा रहा है।
अब यह दावे सोशल मीडिया में वायरल हो चुके है कि वेटिंग टिकट वाले यात्री ट्रेन में यात्रा नही कर सकते चाहे वह टिकिट काउंटर से ही क्यों न ली गई हो। ट्रेन में यात्रा के लिए सिर्फ कन्फर्म टिकट की आवश्कता होगी , इसके साथ ही कई और दावे किए जा रहें है, ऐसे में इस सोशल मीडिया वायरल संदेश को लेकर खुद पीआईबी को सामने आना पड़ा है।
पीआईबी (Press Information Bureau) के अंतर्गत काम करने वाले खबरों की फैक्ट चेक यूनिट ने इस वायरल संदेश और खबर को लेकर फैक्ट चेक रिपोर्ट जारी की है।
अपने X अकाउंट में एक पोस्ट के माध्यम से PIB ने कहा कि,
‘सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि रेलवे के नए नियम के अनुसार अब वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे।’
एजेंसी ने आगे कहा कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस अफवाह पर विश्वास न करें। पीआईबी ने आगे बताया कि यह नियम पहले से भारतीय रेल में लागू है।
सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि रेलवे के नए नियम के अनुसार अब वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। #PIBFactCheck
✅यह दावा भ्रामक है। इस अफवाह पर विश्वास न करें।
✅यह नियम पहले से भारतीय रेल में लागू है। pic.twitter.com/70kyjJatey
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 18, 2024
वेटिंग टिकट के लिए रेलवे का नियम?
रेलवे के 2010 के सर्कुलर के अनुसार आरक्षित यानी स्लीपर या एसी कोच में केवल कंफर्म और आंशिक रूप से यानी आरएसी कंफर्म सीट वाले व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर का टिकट ई टिकट के केस में ऑटमेटिकली कैंसिल हो जाता है।
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काउंटर से लिए गए वेटिंग टिकट को लेकर सिर्फ सामान्य कोच में ही यात्रा की जा सकती है। आरक्षित कोच में यात्रा नहीं की जा सकती। यदि वेटिंग टिकट की स्थिति में कोई ट्रेन के स्लीपर कोच या एसी कोच में यात्रा करता है तो टीटी उसके खिलाफ़ जुर्माना और अन्य कार्यवाई कर सकता है।