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गाड़ी की विंडशील्ड पर हो FASTag, वरना देना होगा दोगुना टोल, ये हैं नए नियम?

गाड़ी की विंडशील्ड पर हो FASTag, वरना देना होगा दोगुना टोल, ये हैं नए नियम?

  • गाड़ी चलाते हैं तो जान लें NHAI के नए नियम
  • FASTag होने के बाद भी देना पड़ सकता है दोगुना टोल
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NHAI New Guidelines For FASTag: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल बूथों पर लगने वाली लाइन्स को खत्म करने की दिशा में एक बार फिर फास्टैग (FASTag) के नियमों में बदलाव किया है। NHAI के नए नियमों के तहत अब वाहनों की विंडशील्ड पर ही FASTag को लगाना होगा, अन्यथा ऐसा न करने वालों से दोगुना टोल टैक्स लिया जाएगा।

जी हाँ! भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा लागू किए गए इन सख्त नियमों के तहत जो वाहन उपयोगकर्ता गाड़ी के अंदर से सामने की विंडस्क्रीन या विंडशील्ड पर FASTag नहीं चिपकाएंगें, उनसे अब दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। NHAI  इसको लेकर आधिकारिक रूप से दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं और गुरुवार को ही इसकी सार्वजनिक सूचना भी दी जा चुकी है।

NHAI New Guidelines For FASTag

असल में NHAI के मुताबिक, विंडशील्ड पर FASTag को जानबूझकर नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक समय लगता है, जिससे अन्य वाहनों को भी दिक्कत होती है। देखा जाए तो FASTag का असली लक्ष्य ही यही था कि टोल प्लाज़ा पर वाहनों को कम से कम समय लगे और चंद सेकंड में ही पेमेंट और वाहनों की टोल बूथ से निकासी संभव हो सके। 

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लेकिन आज भी देखनें में यह आता है कि कई टोल प्लाज़ा में विभिन्न कारणों के चलते वाहनों को कई मिनटों तक खड़े रहना पड़ता है और कई बार गाड़ियों की लंबी क़तारें तक लग जाती हैं। इसके पीछे तमाम कारण हैं, जिनमें से कुछ वाहनों के सामने की ओर FASTag का न लगा होना भी एक है।

फिलहाल वाहन की सामने की विंडस्क्रीन पर अंदर से FASTag लगाने के लिए तय मानकों का पालन न करने पर वह वाहन टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) लेनदेन करने का हकदार नहीं होगा। और इसको दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

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इसके साथ ही NHAI की ओर से FASTag जारीकर्ता बैंकों को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न पॉइंट-ऑफ-सेल से FASTag जारी करते समय निर्धारित वाहन की सामने की विंडस्क्रीन पर ही उसे लगाया जाए।

अन्य अहम नियम

NHAI की ओर से यह भी कहा गया जिन वाहनों मीन FASTag नहीं लगा है, टोल प्लाजा पर उनके वाहन की पंजीकरण संख्या (VRN) के साथ सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड किए जाएंगे। असल में प्राधिकरण का मानना है कि इस कदम के चलते टोल टैक्स और टोल लेन में वाहन की मौजूदगी को लेकर उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी।

आपको बता दें, NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स लेता है। आँकड़ो को देखें तो फिलहाल देश में लगभग 1,000 से अधिक टोल प्लाजा मौजूद हैं। और फिलहाल FASTag को इस्तेमाल करने वाली की गिनती क़रीब 8 करोड़ से अधिक हो गई है।

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