NEET controversy Supreme Court order to NTA: NEET-UG परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक मामले में परीक्षाओं को पुनर्योजित करने वाली मांग को लेकर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आज NTA (National Testing Agency) को एक अहम आदेश सुनाया है। हालांकि शुरू से ही पूरी परीक्षाओं को रद्द करने वाली मांग को लेकर अब भी कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने इस मांग के सम्बन्ध में याचिकाकर्ताओं के ओर से पेश वकीलों से प्रश्न किया कि,
“क्या गोधरा प्रभारी के पास से कोई हल किया हुआ प्रश्नपत्र बरामद हुआ था?”
जिसके जवाब में याचिकाकर्ताओं के ओर से पेश महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा,
“सब कुछ सील कर दिया गया है और वापस ले लिया गया है।”
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील के जवाब के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की, यानी कि NEET UG परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी हुई है, तो यह सिर्फ़ बिहार में पटना और हजारीबाग तक सीमित था, ऐसे में पूरी तरह परीक्षा (NEET controversy Supreme Court order to NTA) को रद्द कर सकते है?
NTA को सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
कोर्ट ने पूरी तरह परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर अभी भी प्रश्न खड़े किए है, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NTA को एक बडा आदेश सुनाया है। अपने आदेश में कोर्ट ने NTA (National Testing Agency) को कहा कि वो सभी छात्रों के परिणाम 20 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक परीक्षा केंद्र और शहर के हिसाब से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।
कोर्ट ने NTA से कहा कि वह NEET-UG 2024 रिजल्ट के पूरे आंकड़े ऑनलाइन अपलोड करे। NTA को ये आंकड़े शहर और परीक्षा केंद्र के हिसाब से अलग-अलग अपलोड करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की पहचान छिपाकर लिस्ट डाली जा सकती है, ताकि छात्रों की पहचान सार्वजनिक न हो।
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गौरतलब हो, NEET-UG परीक्षा के दौरान 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे। पटना से जले हुए प्रश्न पत्र भी बरामद किए गए थे। साथ ही पहली बार NEET-UG की परीक्षाओं में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया रैंकिंग (AIR-1) हासिल की थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने NTA को सेंटर और जिले बार रिजल्ट की सूची अपलोड करने का आदेश देकर, एक प्रकार से सभी परीक्षार्थी को परीक्षाओं को लेकर उठ रहें संशय को साफ करने का काम करेगा।