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ब्रेकिंग: दिल्ली के सीएम अरविंद को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

ब्रेकिंग: दिल्ली के सीएम अरविंद को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

  • सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत
  • लेकिन क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के बाहर आ सकेंगे?
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Arvind Kejriwal Gets Interim Bail From Supreme Court: कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। असल में ED द्वारा गिरफ़्तारी के मामले में सीएम अरव‍िंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। गौर करने वाली बात ये है कि भले सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन CBI मामले के कारण वह अभी जेल में रहेंगे।

हालाँकि इतना ज़रूर है कि कथित शराब घोटाले मामले में ईडी द्वारा की गई कार्यवाई के खिलाफ केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल ज़रूर पैदा हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि अब AAP के तमाम नेता इसे केजरीवाल की एक शुरुआती जीत के तौर पर भी पेश करते नजर आ सकते हैं।

Arvind Kejriwal Gets Interim Bail From Supreme Court

असल में आम आदमी पार्टी शुरू से ही यह कहती आ रही है कि सरकारी एजेंसियाँ जैसे ED आदि केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। AAP का आरोप रहा है कि बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया आदि को एक झूठे शराब घोटाले में फँसाने की कोशिश की है। वैसे यह मामला अब देश की अदालतों में है।

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सुप्रीम कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका दायर की गई थी। अब सामने आ रही जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत देने का फ़ैसला किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CJI डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में तीन जजों की बेंच गठित करेंगे जिसकी सुनवाई होने तक केजरीवाल को यह ज़मानत मिली है। आपको बता दें इसके पहले राउज़ ऐवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ज़मानत दी थी, लेकिन जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

क्या जेल से बाहर आएँगे केजरीवाल?

माना जा रहा है कि SC की बड़ी बेंच की सुनवाई तक केजरीवाल बाहर रह सकते हैं। लेकिन इस पर आधिकारिक रूप से कुछ समय में तस्वीर साफ हो सकेगी। दरअसल जानकारों की मानें तो केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। असल में अभी वह सीबीआई की कस्टडी में हैं, और उन्हें अंतरिम जमानत ईडी केस से ही मिली है। ऐसे में अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ सकता है।

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गौर करने वाली बात ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल के संबंध में CBI केस को लेकर 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उस दिन कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही यह तस्वीर साफ़ हो सकेंगे कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं?  वैसे मामले के जानकार कहते हैं कि यह संभावना काफी प्रबल है कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं।

PMLA पर क्या कहा?

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश कोर्ट नहीं दे सकती हैं, यह उनका खुद का निर्णय होगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ये यह भी टिप्पणी की है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं दी जा सकती है।

साथ ही अदालत ने कहा कि फिलहाल जमानत के सवाल को नहीं बल्कि PMLA की धारा 19 के मापदंड़ों को परखा गया है। अदालत के अनुसार PMLA की धारा 19 में गिरफ्तारी के नियमों की भी व्याख्या करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने PMLA की धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर का भी जिक्र किया। असल में पीएमएलए की धारा 19 अधिकारियों के विवेक पर आधारित है, जिसकी न्यायिक समीक्षा संभव है, जबकि धारा 45 का इस्तेमाल अदालत करती है।

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