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NEET-UG 2024 UPDATE: बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं? वीडियो है फर्जी? SC में 18 जुलाई को सुनवाई

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NEET UG 2024 Supreme Court Hearing Live Update: आज यानी 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामले में दोबारा सुनवाई करने वाला है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार, नीट पेपर लीक के खिलाफ दायर याचिकाओं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष लिस्ट की गई है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है।

इस हफनामें में सरकार ने कहा है कि उसे परीक्षा में किसी प्रकार की बड़े पैमानें पर धांधली या गड़बड़ी के साक्ष्य नहीं मिल सके हैं और वह पुनः परीक्षा करवाए जाने के समर्थन में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही इस जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से इस संबंध में आईआईटी मद्रास के डेटा का भी जिक्र किया गया है। असल में सरकार ने बताया है कि NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित डेटा के व्यापक मूल्यांकन की ज़िम्मेदारी आईआईटी मद्रास को सौंपी गई थी, और विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है।

केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि वह देश भर में नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की तमाम चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि वह सुनिश्चित कर रही है कि कथित पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों के चलते किसी भी दोषी उम्मीदवार को कोई लाभ न मिल सके।

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माना जा रहा है कि NEET UG 2024 की काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है। आपको बता दें, पहले इसे 6 जुलाई को आयोजित किया जाना था, जिसे बाद में टाल दिया गया था।


UPDATE – Supreme Court Hearing NEET Paper Leak Case: LIVE

NEET UG मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा। असल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है।

NEET UG 2024 पेपर लीक मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CBI ने खुलासा किया था कि NEET UG घोटाले से संबंधित पेपर हज़ारीबाग झारखंड के ओएसिस स्कूल द्वारा लीक किया गया था।

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NEET पर पूर्व में Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान यह कहा था कि NEET-UG परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों के संबंध में इसको लेकर कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा में की पवित्रता से समझौता हुआ है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुननें के बाद यह राय व्यक्त की थी।

NTA ने कहा फ़र्जी थे वीडियो

इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। NTA ने नीट पेपर लीक मामले पर कथित टेलीग्राम वीडियो को फर्जी करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, NTA का कहना है कि वीडियो को एडिट किया गया था और टेलीग्राम चैनल के सभी सदस्य भी फर्जी थे।

इतना ही नहीं बल्कि एजेंसी का तर्क रहा कि NEET UG 2024 परीक्षा में टॉप करने वाले 100 उम्मीदवार 56 शहरों के 95 परीक्षा केंद्रों से हैं, इसलिए ऐसा कहना गलत है कि मात्र चुनिंदा केंद्रों के अभ्यर्थियों ने ही टॉप किया है। आपको बता दें, Supreme Court द्वारा पिछली सुनवाई में मांगी गई रिपोर्ट के जवाब में NTA ने ये हलफनामा  10 जुलाई को दाखिल किया।

NTA का कहना है कि वीडियो में दिख रहे टाइमस्टैम्प के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक फोटो में 5 मई शाम 17:40 बजे का टाइमस्टैम्प है। लेकिन एनटीए का आरोप है कि जानबूझकर तारीख बदली गई थी ताकि ऐसा लगे कि 4 मई को पेपर लीक हुआ।

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