NEET UG 2024 Re-Exam Result: एक ओर NEET UG 2024 परीक्षा को लेकर धांधली के आरोपों के बीच जांच और कोर्ट में मुक़दमा चल रहा है, वहीं आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नीट यूजी री-एग्जाम 2024 के रिज़ल्ट जारी कर दिए हैं। गौर करने वाली बात है कि नए रिज़ल्ट के बाद अब परीक्षा में टॉपर्स की संख्या 67 से कम होकर 61 रह गई है।
आपको बता दें, इस री-एग्जाम में ग्रेस मार्क पाने वले ही छात्रों को अनुमति दी गई थी। ऐसे कुल 1563 छात्र थे। लेकिन दोबारा आयोजित की गई इस परीक्षा में कुल 813 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह सामने आई है कि परीक्षा देने वाले किसी भी छात्र को इस बार 720/720 अंकों का पूर्ण स्कोर नहीं मिल सका।
NEET UG 2024 Re-Exam Result
नीट यूजी री-एग्जाम का रिज़ल्ट NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। इसके लिए आपको exam.nta.ac.in/NEET पर जाना होगा और होम पेज पर ही आपको ‘Revised Score Card’ नाम से एक लिंक दिखेगा। इस पर जाकर छात्र अपनी आवेदन संख्या, जन्म तिथि आदि विवरणों को दर्ज करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और नए स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। रविवार को ही NTA ने री-एग्जाम की फाइनल आंसर की भी जारी कर दी थी।
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याद दिला दें, नीट यूजी री-एग्जाम का आयोजन 23 जून 2024 को किया गया था, जिसमें केवल 813 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। यह परीक्षा उन 1563 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्हें परीक्षा के दौरान समय की कमी के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा होने के बाद NTA ने इन ग्रेस मार्क्स को रद्द करते हुए एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन किया।
वैसे नीट यूजी री-एग्जाम को उन 6 शहरों में आयोजित किया गया, जहां पर परीक्षा के दौरान समय की कमी के मामले सामने आए थे। इन शहरों में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेघालय, गुजरात। इस परीक्षा में चंडीगढ़ से कोई भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ से 291 छात्र, हरियाणा से 287 छात्र, गुजरात से 1 छात्र और मेघालय के तुरा से 234 छात्र परीक्षा में शामिल हुए।
जैसा हमनें पहले ही बताया कि NEET UG 2024 परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर आधिकारिक जांच के साथ ही साथ पूरा मामला कोर्ट में भी सुना जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने काउन्सलिंग प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। ऐसे में संभवतः 6 जुलाई से काउन्सलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सुनवाई के दौरान परीक्षा में व्यापक धांधली होने की बात स्पष्ट होती है तो अदालत परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द भी कर सकती है, लेकिन यह निर्णय अभी भी भविष्य के गर्त में है।