संपादक, न्यूज़NORTH
NSE Warns Stock Market Investors Against Instagram & Telegram?: बीतें कुछ सालों में देश में शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ऐसा करने का मन बना रहे हैं तो पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की एक चेतावनी के बारे में जान लीजिए। असल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को कुछ सोशल मीडिया अकाउंट के प्रति आगाह किया है।
मामला Instagram और Telegram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के कुछ अकाउंट्स से जुड़ा हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से यह कहा गया है कि निवेशकों को कुछ इंटाग्राम और टेलिग्राम चैनलों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन चैनलों के माध्यम से निवेश से जुड़ी गलत सलाह और अवैध ट्रेडिंग सेवाओं की पेशकश की जा रही है।
NSE Warns Against Instagram & Telegram?
इंटरनेट के बढ़ते प्रसार के साथ ही शेयर बाज़ार में रुचि रखने वाले लोगों के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म निवेश से जुड़ी सलाह, सेवाएँ, खबर आदि प्राप्त करने का एक लोकप्रिय माध्यम बन गए हैं। ऐसे में आज के समय कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जहां लोगों को अवैध स्टॉक मार्केट सेवाओं व भ्रामक जानकारियाँ प्रदान की जा रही हैं। एनएसई की कोशिश ऐसे ही चैनल्स के ख़िलाफ लोगों को सतर्क करने की है।
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एनएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कुछ व्यक्ति और संस्थाएं ‘सुरक्षित/निश्चित और गारंटीड रिटर्न’ का वादा करके निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। एनएसई के मुताबिक, पहले तो ऐसा दावा करना ही गैरकानूनी है और निवेशकों से भी अपील की गई है कि वह ऐसे भ्रामक दावों के चलते किसी प्लान या प्रोडक्ट में निवेश न करें।
इतना ही नहीं बल्कि NSE की ओर से कूच चुनिंदा Instagram और Telegram चैनलों को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। जारी बयान में NSE ने Instagram पर बीएसई एनएसई लेटेस्ट (bse_nse_latest) नामक अकाउंट और Telegram पर भारत टार्डिंग यात्रा (BHARAT TARDING YATRA) नामक चैनल को लेकर आगाह किया है। एनएसई के मुताबिक यह चैनल सिक्योरिटीज मार्केट पर ट्रेडिंग सलाह और निवेशकों के ट्रेडिंग अकाउंट के मैनेजमेंट आदि की पेशकश करते हैं।
एनएसई ने निवेशकों से अपील की है कि वह अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडेंशियल मतलब यूजर आईडी या पासवर्ड आदि किसी के साथ भी साझा न करें। साथ ही NSE की वेबसाइट पर ‘नो योर स्टॉक ब्रोकर’ सेक्शन के तहत जाकर रजिस्टर्ड स्टॉकब्रोकर्स को सर्च करते हुए, उनके ज़रिए ही ट्रेडिंग करें। साथ ही साथ NSE ने ऐसे भ्रामक व अवैध ट्रेडिंग सेवाओं व सलाह देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।