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EPFO ने नियमों में किए बदलाव, बंद की कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी, जानें क्या होगा असर?

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Image Credit: Gullak

EPFO closed the facility of Covid-19 advance:कोविड 19 चुंकि अब महामारी नही रही है, इसके मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शुक्रवार को नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए EPFO खातों में से एडवांस राशि जारी करने वाली सुविधाएं बंद करने का फैसला लिया है।

आपकों बता दे, कोरोना काल के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए रिफंडेबल एडवांस फैसिलिटी की शुरुआत की थी। पहली लहर के बाद ईपीएफओ ने नॉन रिफंडेबल एडवांस अपने खाताधारकों के लिए जारी किया था, उसके बाद एक बार फिर दूसरी लहर के दौरान 31 मई 2021 को देखते हुए एक और एडवांस सुविधा की अनुमति दे दी थी।

लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी इस सेवा को बंद करने का फैसला लिया है, ईपीएफओ ने 12 जून को नोटिफिकेशन जारी किया। जिसमें कहा कि कोविड-19 महामारी अब नहीं है। ऐसे में कोविड एडवांस की सुविधा बंद की जा रही है।

कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों को मिला लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिफंडेबल एडवांस फैसिलिटी स्कीम से कोविड के दौरान नौकरी छूटने, वेतन में कटौति आदि संकटों से गुजर रहे सदस्यों को लाभ मिला था, कोविड 19 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से शुरू की गई दूसरा एडवांस को श्रम मंत्रालय द्वारा जून 2021 में उपलब्ध कराया गया था। इससे पहले ईपीएफ सदस्य एक ही बार एडवांस निकाल सकते थे, अब नए नियमों में 12 जून 2024 से इस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है।

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गौरतलब हो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पैसे कई चीजों के लिए एडवांस के तौर पर निकाले जा सकते हैं। ईपीएफओ के नियमानुसार, सदस्यों को उनके बेसिक सैलरी के रूप में मिलने वाली राशि का तीन गुना या उनके खाते में उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत राशि निकासी की सुविधा (EPFO closed the facility of Covid-19 advance) दी गई है। इसमें घर बनाने से लेकर, बीमारी की स्थिति, कंपनी बंद होने पर, घर में शादी, बच्चों की पढ़ाई आदि शामिल हैं।

 

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