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NEET 2024 में धांधली के आरोपों की जांच करेगी CBI? सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 8 जुलाई को सुनवाई

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CBI investigation of NEET 2024: NEET परीक्षाओं में छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया है, जिसे लेकर छात्र परीक्षाएं रद्द करने की मांग तक कर रहें है। छात्रों के बढ़ते रोष के बीच सुप्रीम कोर्ट में NEET परीक्षाओं की सीबीआई जांच के लिए लगी याचिका में सुनवाई हुई, जहा कोर्ट ने फिलाहल सीबीआई जांच को लेकर याचिकर्ता की मांग को लेकर कोई भी फैसला न देते हुए आगामी सुनवाई की डेट 8 जुलाई तय कर दी है।

NEET काउंसिलिंग पर भी रोक नहीं

छात्रों के द्वारा NEET काउंसिलिंग पर रोक लगाने की कोर्ट से मांग की जा रही थी, कोर्ट ने यह मांग भी मानने से इंकार कर दिया है। याचिकर्ता की ओर से पेश वकील ने NEET परीक्षाओं में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेन्टर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडो को लेकर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता के सामने अपनी याचिका के तर्क में दलील दी, परंतु सुप्रीम कोर्ट की बेंच को याचिकर्ता की ओर से पेश हुए वकील की दलील प्रभावित नहीं कर पाई और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग पर किसी भी तरह का आदेश फिलहाल नहीं दिया।

गुजरात के गोधरा सेंटर चुनने के लिए रिश्वत

NEET परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग कर रहें याचिकर्ता के ओर से पेश वकील ने जिक्र किया कि, ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने NEET का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेन्टर को चुना। इन छात्रों ने NEET क्लियर करने और गोधरा में एक ख़ास (CBI investigation of NEET 2024)  सेंटर जय जल राम स्कूल में अपना सेन्टर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी।

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सीबीआई जांच के आदेश के लिए कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने तमाम दलीलों और दावों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता जबाव देते हुए प्रश्न किया,

“आज ही सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश दे सकता है क्या? नही न..”

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इस याचिका में कोर्ट का कहने का तात्पर्य था कि, बिना दुसरे पक्ष को सुने सीधे सीबीआई जांच वाली मांग में फैसला कैसे लिया जा सकता है।

फिलहाल कोर्ट ने NEET एग्जाम को लेकर सीबीआई जांच वाली मांग में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है, साथ ही NEET काउंसलिंग को रोके जाने वाली मांग को लेकर भी इंकार किया है। कोर्ट ने दोनों ही याचिका के लिए अगली सुनवाई की डेट 8 जुलाई निर्धारित की है। हालांकि शीर्ष अदालत ने एनटीए को इस संबंध में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

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