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NEET UG 2024 विवाद पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, परीक्षा रद्द करने समेत याचिका में ये मांगे?

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NEET UG 2024 controversy: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम पेपर लीक होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कभी यूपी तो कभी किसी राज्य से इस बीच नीट यूजी 2024 के लिए हुई परीक्षा के परिणामों को रोकने और दोबारा परीक्षा करवाए जानें की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। छात्रों का आरोप है, नीट यूजी 2024 की परीक्षाओं में धांधली हुई है।

याचिकाकर्ता के अनुसार,नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस दिया गया है और इस कारण एक ही सेंटर के 67 स्टूडेंट को एक जैसा 720 नंबर आया है। मामले की एसआईटी जांच की गुहार लगाई गई है।

नीट यूजी 2024 के पेपर हुए लीक

नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर लगाई गई याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि, नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस नंबर दिया है और यह सब पूर्वाग्रह से ग्रसित है और यह कुछ स्टूडेंट को बैकडोर एंट्री देने के लिए किया गया है। याचिकाकर्ता ने संदेह जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को पूर्ण अंक 720 तक आए हैं।

याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नीट यूजी 2024 परीक्षाओं को लेकर कई शिकायतें भी सामने आई है, जिसमें पेपर लीक होने के आरोप लगे है।

तेलांगना और आंधप्रदेश से याचिका

आपकों बता दे, नीट यूजी 2024 को लगाई गई नई याचिका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन ने दाखिल की है।

उन्होंने कोर्ट से मांग की है, कि परीक्षाओं के लीक होने की जांच जब तक पूरी नहीं होती है तब तक सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट में रोक लगाए, इसकी काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए साथ ही पुरे मामले में परीक्षाओं में होने वाले कदाचार को लेकर (NEET UG 2024 controversy) एसआईटी द्वारा जांच कराई जाए और इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम (एसआईटी) का गठन हो, जो उचित जांच कर छात्रों को न्याय दे।

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गौरतलब हो, नीट यूजी 2024 परीक्षा पेपरों को लेकर दो याचिका 3 जून और 17 मई को पूर्व में लगाई जा चुकी है, जिसमें कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया गया था कि, नीट यूजी 2024 परीक्षा के पेपर लीक हुए है। एग्जाम को दोबारा कंडक्ट किया जाए। इसे लेकर रिजल्ट में रोक लगाए जाने की मांग भी याचिका में की गई थी परंतु कोर्ट ने एग्जाम रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार किया था। इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया था और सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख तय कर दी थी।

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