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दिल्ली एयरपोर्ट: ड्रोन और लेजर बीम पर लगा बैन, धारा 144 भी हुई लागू, जानें वजह?

दिल्ली एयरपोर्ट: ड्रोन और लेजर बीम पर लगा बैन, धारा 144 भी हुई लागू, जानें वजह?

  • लेज़र बीम लाईट और अन्य प्रकार की लाईटों, ड्रोन को बैन किया गया.
  • ड्रोन और बीम लाईट मे यह प्रतिबंध 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक लागू रहेगा.
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Delhi airport ban on drones and laser beams: दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी करते हुए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के आस पास ड्रोन उड़ाने और लेजर बीम के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी थी, यह नए आदेश तत्काल प्रभाव से 30 जुलाई तक लागू रहेगा।

क्यों लगानी पड़ी पाबंदी?

मालूम हो, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आस पास बड़ी संख्या में होटल, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट्स हैं , इन स्थानों में शादी व पार्टियों के समारोह होते रहते हैं। इसमें लेजर बीम और अन्य लाइटों का इस्तेमाल होता है। जिससे एयरपोर्ट में उड़ान भरने वाली फ्लाइट को लैंडिंग के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से फ़िलहाल लेज़र बीम लाईट और अन्य प्रकार की लाईटों को बैन किया गया है।

दिल्ली में वीवीआईपी मूवमेंट

4 जून लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री शपथ समारोह के कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न किया जाना है। इसके चलते पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस प्रबंध कर रही हैं। समारोह के चलते दिल्ली में वीवीआईपी एयरक्राफ्टों के मूवमेंट बढ़ेगी और देश विदेश से अधिकारी (Delhi airport ban on drones and laser beams) यहां सम्मलित होने पहुंचेंगे। ड्रोन और बीम लाईट मे यह प्रतिबंध 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक लागू रहेगा।

लेज़र बीम को लेकर फिलहाल कोई नियम नहीं

आपकों बता दे, लेज़र बीम के उपयोग को लेकर फिलहाल अभी तक कोई नियम नहीं बनाए गए है, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास कई फॉर्म हाउस, शादी हॉल, होटलों में लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है, ज्यादातर समय इसका उपयोग रात में किया जाता है जिसके चलते फ्लाइट के पायलट को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें दिशा भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके लिए इसके उपयोग को लेकर कोई नियम बनाना जरूरी हो जाता हैं।

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लेज़र बीम के अलावा ड्रोन में भी पाबंदी

दिल्ली एयरपोर्ट में आतंकी हमलों को लेकर कई प्रकार से जानकारियां सामने आती रहती है, इसी के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ड्रोन को भी आसपास के क्षेत्र में उड़ने से बैन किया है। अक्सर आतंकी गतिविधियों में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर एयरो मॉडल जैसे चीजों के प्रयोग किया जाता है ऐसे में सुरक्षा के तहत ड्रोन की उड़ान को भी बैन किया गया है।

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