Government recruitment of teachers: उत्तराखंड में लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर है, राज्य सरकार ने स्कूलों में बेसिक शिक्षक के लिए 3600 के रिक्त भर्तियों को भरे जाने के आदेश दिए है।
राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलबार को राज्य के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षक की 3600 खाली पदों के लिए नई भर्ती के आदेश जारी किए है। इसके लिए शिक्षा निदेशक को जिलावार रिक्त पदों में भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश भी दिए गए है।
2020- 21 के आवेदकों को आवेदन में छूट
आपकों बता दे, राज्य में यह भर्तीयां पिछले कुछ सालों से लटकी पड़ी है, पूर्व में भी 2020- 21में आवेदकों ने इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। जिसे लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा जिन वैध आवेदकों ने 2020- 21 में आवेदन किया हुआ है उन्हे फिर से आवेदन करने की आवश्कता नही हैं। ऐसे आवेदक को पूर्व के आवेदन के आधार में ही भर्ती के लिए अर्ह माना जायेगा।
बेसिक शिक्षक के लिए नई पात्रता जारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 6 मई को जारी राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली को बदलते हुए बेसिक शिक्षक के लिए 2024 में पात्रता के नए (Government recruitment of teachers) मानक तय किए गए है। इसमें बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक की पात्रता से हटा दिया गया है। अब नए नियमों में दो वर्षीय डीएलएड, शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएड और चार वर्षीय बीएलएड ही बेसिक शिक्षा के लिए आवेदन कर पायेंगे।
न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!
गौरतलब हो, इन बेसिक शिक्षक भर्तियों के लिए जल्द ही नई विज्ञप्ति जारी किया जाएगा, इसके लिए राज्य के सभी जिलों में डीईओ अधिकारियों से बेसिक शिक्षक के रिक्ति पदो की वास्तविक संख्या जांच करने को कहा गया है। इन सभी रिक्त पदों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तैयार 2024 की नई राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली के आधार में भरा जायेगा।