Gurmeet Ram Rahim acquitted: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है, बता दे, सीबीआई कोर्ट द्वारा हत्या के मामले में बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया दिया गया था।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए डेरा के मुखिया राम रहीम सहित 5 दोषियों को बरी कर दिया है। बाबा राम रहीम को साल 2002 में एक हत्याकांड के बाद सीबीआई जांच में राम रहीम सहित पांच लोगों को दोषी ठहराया गया था।
22 साल पुराना मामला में सीबीआई ने सुनाई थी सजा
बाबा राम रहीम और अन्य 5 लोगों के ऊपर डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सीबीआई ने कोर्ट ने दोषी पाया था। हाइकोर्ट के राहत के बाद भी बाबा राम रहीम को जेल में ही रहना पड़ेगा चुंकि राम रहीम के ऊपर दो अन्य मामले पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में आजीवन कारावास और 20 वर्षो की सजा सुनाई गई है। फिलहाल बाबा राम रहीम अभी जेल में है, रणजीत सिंह हत्याकांड में अपने ऊपर हुई सजा के सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए सुनवाई के बाद उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया है।
क्या था मामला?
10 जुलाई 2002 को एक हत्या की घटना समाने आई थी, जिसमें डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे जो वजह सामने आई थी उसमें डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया था और फिलहाल, अक्तूबर 2021 में 19 सालों बाद मामले में डेरा मुखी Gurmeet Ram Rahim acquitted) सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।
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सजा के दौरान राम रहीम की पैरोल चर्चा का विषय
राम रहीम अलग अलग मामलों को लेकर जेल की हवा खा रहे है, पर उनको मिलने वाली पैरोल को लेकर भी अक्सर सवाल उठाया जाता रहा है। राम रहीम को आरोपी ठरहाये जानें के बाद जेल से जुलाई 2023 तक सात दफा पैरोल दी जा चुकी थी। यह पैरोल भी 40 दिनों तक की रही है।