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Rajkot Fire Accident: अग्निकांड के बाद गुजरात के सभी गेमिंग जोन्स अस्थाई रूप से बंद?

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All Gaming Zones In Gujarat To Stay Temporarily Closed?: राजकोट में शनिवार को TRP गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड हादसे में 35 लोगों की मौत के बाद अब गुजरात सरकार ने राज्य के सभी गेमिंग जोन्स को अस्थाई रूप से बंद करने का आदेश दिया है। हादसे की जांच पूरी होने और वडोदरा समेत राज्य सभी गेमिंग जोन्स के दस्तावेजों की जांच या क्रॉस-वेरिफिकेशन पूरी होने तक यह बंद संबंधित आदेश लागू रह सकता है।

आपको बता दें गुजरात के राजकोट में स्थित टीआरपी गेमिंग जोन में शनिवार को भीषण आग लगने से अब तक लगभग 35 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इस दर्दनाक घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने खुद घटनास्थल कर दौरा किया और साथ ही घायलों से भी बातचीत की है।

All Gaming Zones In Gujarat To Stay Temporarily Closed

राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। इतना ही नहीं बल्कि सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, संबंधित गेम जोन के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक रूप से यह कथित जानकारी सामने आ रही है कि गेमिंग जोन के लिए अग्निशमन विभाग से उचित मंजूरी नहीं ली गई थी।

सीधे सरल शब्दों में कहें तो अग्निकांड का शिकार बने TRP गेमिंग जोन के पास फायर सेफ़्टी को लेकर किसी प्रकार का NoC ना होने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं बल्कि जानकारी के अनुसार गेमिंग जोन संचालकों की ओर से इस NoC के लिए कोई भी आवेदन आदि भी नहीं किया गया था।

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घटना के बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने यह भी आदेश दिए हैं कि पुलिस गुजरात के सभी गेमिंग जोन्स की जांच करें और अग्नि सुरक्षा उपायों व उचित अनुमति समेत सभी दस्तावेज चेक किए जाए। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम या अनुमति न रखने वाले गेमिंग जोन्स को तत्काल बंद करवाया जाए।

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आग लगने के कारण

वैसे तो अब तक पुलिस की ओर से गेमिंग जोन में आग लगने की सटीक वजह के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि आसपास चल रहे वेल्डिंग के काम के चलते उठ रही चिंगारी के कारण यह आग लगी हो सकती है। इस बीच यह भी सामने आ रहा है कि गेमिंग जोन में गो कार रेसिंग और जनरेटर आदि के चलते भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल भी रखा हुआ था। शायद इसके चलते ही आग ने इतना भयावह रूप ले लिया।

गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

गेमिंग जोन में भीषण आग के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है और प्रथमदृष्टया इसे एक मानव-निर्मित आपदा करार दिया है। न्यायाधीश बीरेन वैष्णव और देवन देसाई की पीठ की ओर से कहा गया है कि संबंधित प्राधिकरणों से बिना कोई अनुमति लिए राज्य में कई गेमिंग जोन और मनोरंजन सुविधाएं चल रही हैं। गौर करने वाली बात ये है कि अदालत की ओर से इस मामले में गुजरात सरकार और तमाम शहरों के नगर निगमों को नोटिस भी जारी किए गए।

मिल रही जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट के नगर निगमों के प्रतिनिधियो को 27 मई को अदालत में पेश होकर कुछ जानकारियाँ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अदालत यह जानना चाहती है कि कानून के किन प्रावधानों के तहतनिगमों की ओर से गेमिंग जोन को स्थापित और संचालित होने दिया जा रहा है?

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