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गुरुग्राम के दो बिल्डरों के प्रोजेक्ट में खरीद-बिक्री पर रोक, दोनों दिग्गज नाम – रिपोर्ट

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Ban on buying and selling in projects of two builders of Gurugram: गुरुग्राम में जिला नगर योजनाकार, प्रवर्तन (डीटीपीई) ने दो बड़े बिल्डरों की प्रॉपर्टी (परियोजनाओं) में खरीदी बिक्री में रोक लगा दिया है, बिल्डरों के ऊपर आरोप है उनके द्वारा संरचनात्मक ऑडिट में सहयोग नही किया और जो फीस इसके लिए चुकाई जानी थी उसे अब तक नही चुकाया गया, डीटीपीई के बार – बार नोटिस को अनदेखा करने के चलते कार्रवाई की गई।

दरअसल हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम में DLF और रहेजा बिल्डर्स के ऊपर नियमों की अनदेखी के चलते कार्रवाई की गई है। सेक्टर 54 स्थित डीएलएफ पार्क प्लेस, सेक्टर 108 स्थित रहेजा वेदांता और सेक्टर 109 की रहेजा अथर्वा में संरचनात्मक ऑडिट करवाने में आ रहे खर्चों की राशि को डीटीपीई के बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी नही चुकाया, जिसके बाद डीटीपीई की सिफारिश के चलते जिला उपायुक्त ने बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई की है, जब तक बिल्डर द्वारा ऑडिट राशि जमा नहीं करवाई जाती उनकी प्रॉपर्टी (परियोजनाओं) में रोक लगी रहेगी।

चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी में हुए हादसे के बाद जांच की मांग उठी

ज्ञात हो, चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी में लैंटर गिरने से दो महिलाओं की मौत की घटना के बाद गुरुग्राम की करीब 70 रिहायशी सोसाइटियों के निवासियों ने इमारतों की मजबूती की जांच की मांग उठाई।

जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने 15 रिहायशी सोसायटी को पहले चरण में संरचनात्मक ऑडिट के लिए चयन किया था, इसमें DLF और रहेजा बिल्डर्स की कुछ सोसाइटी का हरियाणा सरकार की सलाहकार कंपनियों ने निरीक्षण कर कुछ टेस्ट (Ban on buying and selling in projects of two builders of Gurugram) करवाने की सिफारिश की, जिसके लिए दोनो ही कंपनियों को करीबन 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीटीपीई के पास जमा करवानी थी।

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डीटीपीई के कई बार इस संबंध में नोटिस जारी करने के बाद भी दोनों बिल्डर्स कंपनियों के द्वारा राशि नही चुकाए जाने के बाद जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इनकी परियोजनाओं में संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया।

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