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वर्दी में Reels बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर अब होगी सख्त कार्यवाई, जान लें नए नियम?

Action against policemen making reels in uniform

Action against policemen making reels in uniform: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में गरिमामय पूर्ण कपड़ों को धारण करने के बाद अब पुलिस विभाग में वर्दी को लेकर एक नए निर्देश जारी किया गया है, वर्दी को लेकर नए निर्देश राजस्थान डीजीपी यू आर साहू ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए लागू किया हैं।

दरसअल हाल के समय में देखा जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म में पुलिस वर्दी या ड्रेस पहने कई सारे पुलिसकर्मी वीडियो या रील बनाकर पोस्ट करते हैं अब ऐसे पुलिसकर्मियों को राजस्थान में सख़्त चेतवानी जारी करते हुए कहा गया है कि, पुलिस वर्दी में स्वयं के वीडियो, रील या स्टोरी जिनका पुलिस कार्य से कोई संबंध नहीं होता है, उसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट या अपलोड करना पुलिस नियम के विरुद्ध है। इससे विभाग की गरिमा और छवि धूमिल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब तत्काल प्रभाव से कोई पुलिस कर्मी इन कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तो विभाग उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा।

राजस्थान डीजीपी का आदेश

उक्त आदेश राजस्थान डीजीपी की ओर से जारी किया गया है, यू आर साहू ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों, कमांडेंट एवं अन्य पुलिस अधिकरियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि, भविष्य में किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पुलिस कार्य से संबंधित कार्य के अलावा अन्य किसी प्रकार की वीडियो,स्टोरी रील बनाकर पोस्ट या अपलोड नही किया जाएं। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो नियंत्रक अधिकारी इस प्रकार का कृत्य किए जानें वाले पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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डीजीपी ने इसके साथ राज्य के सभी पुलिसकर्मियों से आह्वान करते हुए कहा कि, वर्दी हमारी प्रतिबद्धता, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और समर्पण का प्रतीक है। इसका (Action against policemen making reels in uniform) उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वर्दी पहने किए गया अनुचित कार्य या सामग्री प्रसारण ( रील, शॉर्ट, वीडियो) न केवल अनुशासनहीनता का प्रतीक है बल्कि यह जनता के बीच विश्वास को भी कमजोर करता हैं।

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