Arvind Kejriwal granted interim bail from Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी नेता की जमानत लोकसभा चुनावों के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। दिल्ली के सीएम कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की थी ख़ारिज
दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, तब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आप लगातार समन देने पर भी पेश नहीं हुए तो ईडी के पास यह अंतिम विकल्प था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।
आज ही जेल से बाहर आ सकते है केजरीवाल
आम आदमी पार्टी ने आज के अपने सभी चुनाव प्रचार के कार्यक्रम रद्द कर दिये हैं, अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मद्देनज़र सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सीधा तिहाड़ जेल जाएगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल आज शाम या रात को ही रिहा हो सकते हैं।
न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!
ईडी ने किया विरोध?
आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की जमानत का ईडी ने कड़ा विरोध किया, ईडी ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने वाली याचिका के लिए कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी की ओर से कहा गया था कि, चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका में सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि 21 दिन में कोई चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएंगी।