RBI Ban Konark Urban Co-operative Bank In Maharashtra: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ी कार्यवाई के तहत महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित ‘द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक’ पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक के खिलाफ यह कड़ा एक्शन उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है। लेकिन RBI का यह कदम बैंक के ग्राहकों के लिए मुसीबत बन सकता है।
कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय स्थितियों का हवाला देते हुए आरबीआई ने बैंक के ग्राहक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकने का भी आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर यह कार्यवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत की गई है।
RBI Ban Konark Urban Co-operative Bank?
आरबीआई द्वारा संबंधित बैंक पर लगाए गए तमाम प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने के समय से लागू हो चुके हैं। बैंक पर RBI द्वारा लिए गए एक एक्शन के बाद अब ग्राहकों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी जमा पूंजी का क्या होगा? ग्राहकों के बीच बेचैनी और भ्रम की स्थिति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक ने इसका भी जवाब दिया है।
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RBI का कहना है, ग्राहक या पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी डिपॉजिट राशि के तहत ₹5 लाख तक का बीमा क्लेम कर सकते हैं। ग्राहक जमा राशि पर बीमा क्लेम करने के हकदार होंगे।
बैंक पर क्या होगा असर?
केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के चलते अब ‘द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक’ कोई भी लोन और एडवांस को मंजूरी या रिन्यू नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि बैंक में अब किसी भी प्रकार का निवेश भी नहीं किया जा सकता है।
RBI की ओर से बैंक के सभी सेविंग और करंट अकाउंट में जमा राशि को निकालने या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन आरबीआई की ओर से इस बैंक को अभी भी लोन को समायोजित कर सकने की अनुमति दी गई है।
वैसे जानकारों का कहना है कि आरबीआई द्वारा संबंधित बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध अस्थाई हैं और बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होते ही इन्हें हटाने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस बीच यह भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए कि आरबीआई की ओर से बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।