Site icon NewsNorth

Byju’s में मार्च की सैलरी देने के लिए कंपनी के संस्थापक ने लिया पर्सनल लोन – रिपोर्ट

byjus-india-ceo-arjun-mohan-resigns-raveendran-byju-will-take-charge

Credits: Wikimedia commons

Byju’s founder offers personal loan to pay salaries to employees: एडटेक कंपनी Byju’s की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है, अपने कर्मचारियों को वेतन न देने के आरोपों में घिरी कंपनी Byju’s के संस्थापक और सीईओ रविंद्र बायजुस ने कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत क्षमता (पर्सनल लोन) उठाया हैं।

Byju’s और सीईओ रविंद्र बायजुस का फैसला कंपनी के कर्मचारियों के मार्च माह के वेतन भुगतान देने के लिए उठाया गया कदम कहा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, कि इससे कंपनी को कर्मचारियों को आंशिक सैलेरी भुगतान में ₹25-30 करोड़ की राशि खर्च करनी पड़ी है। कंपनी की ओर से कर्मचारियों को 20 अप्रैल को तनख्वाह भुगतान किया गया है।

अप्रैल माह के वेतन के लिए भी ऋण

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि, कंपनी ने अप्रैल माह के लिए कर्मचारियों के वेतन के लिए कंपनी के सीइओ रविंद्रन बायजुस ने व्यक्तिगत ऋण जुटाया है, जिसकी (Byju’s founder offers personal loan to pay salaries to employees)  वजह कंपनी के राइट इश्यू के तहत मिलने वाले पैसे में कंपनी के निवेशकों की वजह से लगी रोक को बताया है।

Byju’s के लिए वेतन भुगतान में विलम्ब को लेकर कई वजहें सामने आई, मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि, शुरुआत में जब कंपनी की ओर से कर्मचारियों को सैलरी देने की प्रोसेसिंग पूरी की गई थी तब IRT (इश्यू रेजोल्यूशन टीम) और BTC ( byju’s ट्यूशन सेंटर) के कर्मचारियों का पूरा भुगतान किया गया था, बाकी अन्य लोगों का भुगतान रुका था जिसे 20 अप्रैल को आधा भुगतान किया गया है।

See Also

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

गौरतलब हो, कभी सबसे बड़े स्टार्टअप कंपनियों में से एक का तमगा हासिल कर चुकी एडटेक कंपनी वर्तमान में वित्तीय संकट के अलावा कंपनी के प्रबंधक और निवेशको के एक समूह के बीच कानूनी संकटो से घिरी हुई है। एडटेक कंपनी के  निवेशकों के एक समूह ने कंपनी प्रबंधक रविन्द्र बायजुस और उनकी फैमली के सदस्यों के खिलाफ NCLT में उत्पीड़न और कुप्रबंधन की याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 23 अप्रैल को होने वाली है।

Exit mobile version