Site icon NewsNorth

चुनावी ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मिलेगी ₹30 लाख की राशि, इन कर्मियों को होगी पात्रता!

Accident during election duty, Rs 30 lakh compensation:भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान/सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। चुनाव संबंधी सभी प्रकार की ड्यूटी में तैनात कर्मियों को इस अनुग्रह राशि का लाभ दिया जायेगा।

अनुग्रह राशि में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अगर मौत उग्रवाद या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य जैसे सड़क पर खदान, बम विस्फोट, सशस्त्र हमले और कोविड-19 के कारण मौत होती है, तो ₹30 लाख की राशि चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों को दिया जाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अन्य किन्ही वजहों से चुनावी ड्यूटी के दौरान चुनाव कर्मी की मृत्यु होती है, तो ₹15 लाख  की अनुग्रह राशि मिलेगी।

कौन होगा पात्र?

चुनाव ड्यूटी में लगें सीएपीएफ, एसएपीएस, राज्य पुलिस, होम गार्ड के सभी सुरक्षाकर्मी, कोई भी निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर आदि जिसे चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया हो और बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियर भी शामिल हैं, जो प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी), ईवीएम कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हुए हैं।

चुनावी ड्यूटी के दौरान किसी कर्मी को चरमपंथी या असामाजिक तत्वों की वजह से कोई स्थायी विकलांगता होती है तो ₹15 लाख और गंभीर चोट के (Accident during election duty, Rs 30 lakh compensation) परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता, जैसे अंग की हानि, आंख की दृष्टि, आदि के मामले में ₹7.5 लाख  दिये जायेंगे।

See Also

न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!

चुनाव आयोग के इस फैसले के संबंध में बताते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि यह अनुग्रह राशि चुनाव ड्यूटी में लगें किसी भी कर्मी को मिलने वाली अन्य आर्थिक सहायता से अलग होगी, इसके साथ ही इस अनुग्रह राशि के पात्र वह सभी कर्मी तत्काल से हो जाएंगे जो अपने ऑफिस या निवास से निकल गए हो मतलब की ऑफिस या घर से निकलते ही कर्मी का चुनाव ड्यूटी पर होना माना जायेगा। इस दौरान यदि किसी कर्मी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसे ड्यूटी में हुई दुर्घटना मानी जायेगा।

Exit mobile version