Income tax action against Congress stoped: कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही अपील को लगता है, अब शीर्ष अदालत और गवर्मेंट एजेंसी इनकम टैक्स द्वारा मान लिया गया है। कांग्रेस को राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक बयान में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपये के टैक्स डिमांड नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में आखिरी फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कांग्रेस ने की सहराना
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने इनकम टैक्स विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल मेहता के लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने के बयान के बाद कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तंखा ने इस कदम की सराहना की।
मामलें की सुनवाई जुलाई तक टली
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पेश हुए सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने अपने बयान में कहा, “कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और चूंकि चुनाव चल रहे हैं, हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं”।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की पीठ ने सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता के बयानों को रिकॉड किया और इसके बाद आगामी सुनवाई के लिए जुलाई महीना तय किया है। अब इस पुरे (Income tax action against Congress stoped) मामले को लेकर सुनवाई आम लोकसभा चुनावों के बाद 24 जुलाई की तय की गई है।
गौरतलब हो, सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस के ऊपर की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस इसे केन्द्र सरकार और भाजपा का षड्यंत्र बता रही थी, केंद्र सरकार के ऊपर चुनावों को प्रभावित करने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी को पंगु करने का आरोप भी इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर लगाया था।
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इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने शासकीय संस्थाओं इनकम टैक्स, ईडी, चुनाव आयोग,सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों की निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे,पर जैसे ही उनके पक्ष में फैसला आया कांग्रेस ने सुर बदलते हुए इस कदम की सराहना शुरू कर दी।