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एक अप्रैल से प्रदेश में पीने का पानी होगा महंगा, ₹100 प्रतिमाह करना होगा अतिरिक्त भुगतान

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Drinking water will be expensive: उत्तराखंड सरकार पीने का पानी महंगा करने जा रही है, सरकार राज्य में पानी के बिलों में 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। उत्तराखंड में नई दर 1अप्रैल से लागू होने जा रही है, यह दर शासन की व्यवस्था के तहत हर साल एक अप्रैल से पानी के बिल में वृद्धि की जाती है।

1 अप्रैल से राज्य में घरेलू पानी के बिलों में नौ रुपए से लेकर 44 रुपए तक प्रतिमाह तक की कीमतें आम उपभोक्ता को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। वही दूसरी ओर कमर्शियल पानी के बिलों में 75 से 105 रुपए प्रति महीने अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा।

30 जनवरी 2013 से लागू शासन आदेश वजह

राज्य में पानी की बिल बढ़ने की वजह 30 जनवरी 2013 से लागू शासनदेश है, जिसमें राज्य में पीने के पानी के बिलों में प्रति वर्ष 1अप्रैल को अपने आप ही अतिरिक्त वृद्धि की जाती है। घरेलू पानी के बिलों में 9 से 11% तक बिलों को बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इसके साथ कमर्शियल पानी बिलों में 15% तक कीमत बढ़ाए जाने के नियम बनाए गए हैं। आपकों बता दे, हर साल यह कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है, इसके लिए राज्य (Drinking water will be expensive)  सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई अलग से आदेश नही पारित किया जाता है।

जल संस्थान हर तीन माह में पानी के बिल जारी करता है। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में तीन महीने में 1385 रुपये का बिल चुकाना पड़ रहा है। इस लिहाज से हर महीने 461 रुपये लोगों को चुकाना पड़ता है। लेकिन, एक अप्रैल से लोगों को प्रति बिल पर 150 से 200 रुपये तक अधिक चुकाने पड़ेंगे।

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शहरी क्षेत्रों में पानी का बिल मकान टैक्स के आधार पर तय होता है। यहां बिल में हर वर्ष 15 फीसदी के करीब बढ़ोतरी होती है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में लगे नलों की संख्या के आधार पर बिल और उसमें बढ़ोतरी का निर्धारण किया जाता है।

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