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प्रधानमंत्री की 3 गाड़ियों को नहीं मिली सड़क पर चलने की इजाजत? NGT ने ठुकराई SPG की माँग

प्रधानमंत्री की 3 गाड़ियों को नहीं मिली सड़क पर चलने की इजाजत? NGT ने ठुकराई SPG की माँग

  • NGT ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगीं तीन डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाने से मना किया.
  • एसपीजी की मांग को ख़ारिज करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया.
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NGT rejected SPG demand: प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी गाड़ियों को लेकर एक खबर सामने आई है, मिली जानकारी के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगीं तीन डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाने से मना कर दिया है और साथ ही एसपीजी के आवेदन को खारिज कर दिया है।

दरअसल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में प्रयोग में आने वाले तीन वाहनों के पंजीयन तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सुरक्षा समूह (SPG) ने एनजीटी से यह अपील की थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के खास उद्देश्य से ये तीन गाड़ियां बहुत जरूरी हैं।

परंतु एनजीटी ने एसपीजी की इस मांग ख़ारिज कर दिया इसके साथ ही एनजीटी ने एसपीजी की मांग को ख़ारिज करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है।

NGT rejected SPG demand

एनजीटी की मुख्य पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल ने 22 मार्च के अपने आदेश में एसपीजी के आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होंने आवेदन को खारिज करने के पीछे की वजह 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे।

दायर याचिका में SPG की मांग

एनजीटी के समक्ष एसपीजी ने परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार/पंजीकरण प्राधिकरण को “विशेष बख्तरबंद वाहनों (03 संख्या) के पंजीकरण की अवधि को पांच वर्षों तक यानी 23/12/2029 तक बढ़ाने की अनुमति देने” का आदेश देने की मांग की थी। एसपीजी ने अपनी याचिका में उक्त वाहनों को सुरक्षा समूह के लिए आवश्कता के हिसाब से जरूरी और अहम वाहन बताया था।

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गौरतलब हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लगे वाहन, 2013 में निर्मित और दिसंबर 2014 में पंजीकृत तीन रेनो एमडी-5 विशेष बख्तरबंद वाहनों की पंजीयन 2029 तक वैधता प्राप्त था, मगर सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के मुताबिक 10 साल पूरे होने पर दिसंबर 2024 में इन वाहनों का पंजीकरण रद्द होने की नौबत आ गई है, जिसे लेकर SPG ने NGT के पास याचिका लगाते हुए इसकी पंजीयन वैधता अवधि को बढ़ाने के लिए अपील की गई थी।

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