ED remand of Arvind Kejriwal till April 1: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज गुरुवार (28 मार्च 2024) कोर्ट ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बढ़ा दिया है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। हालांकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड सात दिनों की मांग की थी परंतु कोर्ट ने इसे 1 अप्रैल तक की रिमांड की मंजूरी प्रदान की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन वीसी के जरिए पेश हुए, वहीं केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता अदालत में पेश हुए।
दोनों पक्षों ने अपने बयान दर्ज करवाया
कोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे तरीके से न जबाव देने का आरोप लगाया है, इसके साथ ही अरविन्द केजरीवाल के द्वारा इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के पासवर्ड न देने वाली बातों का भी जिक्र किया गया। कोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के साथ बाकी आरोपियों का आमना-सामना कराने की बात भी कही।
वही दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया है, ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है। मैं ईडी का धन्यवाद देना चाहता हूं, ये केस दो साल से चल रहा है। आप सभी कागजों (ED remand of Arvind Kejriwal till April 1) को पढ़ेंगे तो मेरा सिर्फ 4 बयान में ज़िक्र आता है। मेरे घर पर MLA और बहुत से लोग आते हैं मुझको क्या पता कि वह क्या हो रहा है, क्या सिर्फ यह बयान मुझको गिरफ्तार करने के लिए काफी है!
इन सब बातों के बीच कोर्ट ने पूछा कि ये सब आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे? केजरीवाल ने कहा कि मै कोर्ट में बोलना चाहता हूं।
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अरविंद केजरीवाल बीजेपी को चंदा मिला
अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है, केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि शरथ रेड्डी ने जेल से निकलकर 55 करोड़ का चंदा BJP को दिया, मनी ट्रेल साबित हो रही है। ये बस AAP को पीसना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन करते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा देने की बात कही, इसके साथ दिल्ली के सीएम ने इसके सबूत होने का दावा भी किया।