CJI DY Chandrachud enraged over senior lawyer’s: लोकसभा चुनावों के पूर्व जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में विषय बना हुआ है, वह राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा, इस बाबत केंद्र में बैठी मोदी सरकार के चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख नरम नही होते दिख रहा है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए, इस पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदे से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करने के निर्देश जारी किया था।
कोर्ट के निर्देश के बाद जो जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग के साथ साझा किया गया था, उसमें अपूर्ण जानकारी होने के बाद सुप्रीम कौन ने एसबीआई को कड़ी फटकार सुनाई हैं।
आज (18 मार्च 2024) सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत एसबीआई को तल्ख लहजे में निर्देश दिए है, एसबीआई 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड्स की पूरी जानकारी सार्वजनिक करें, इसके साथ ही एक हलफानाम दायर करते हुए कोर्ट में इस बात की सूचना दे, कि उसमें पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी हैं।
न्यायधीश वरिष्ठ वकील से हुए नाराज
आज (18 मार्च 2024) को चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अदीश सी अग्रवाल के द्वारा लिखें गए एक पत्र की बात में खासा नाराज़ हो गए उन्होंने उस पत्र के संबंध में कहा,
“एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा, आप एससीबीए के अध्यक्ष हैं। आप प्रक्रिया जानते हैं। ये सभी चीजें एक पब्लिसिटी स्टंट है और हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। सीजेआई ने आगे कहा कि आप मुझे और कुछ बोलने पर मजबूर न करें, वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा।”
न्यूज़North अब WhatsApp पर, सबसे तेज अपडेट्स पानें के लिए अभी जुड़ें!
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की यह तल्ख टिप्पणी वरिष्ठ वकील के लिखे पत्र में शीर्ष अदालत से चुनावी बांड विवरण के खुलासे पर फैसले की स्वत: समीक्षा की मांग करने वाली बात को लेकर कही गई। (CJI DY Chandrachud enraged over senior lawyer’s) हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अदीश सी अग्रवाल के लिखे गए पत्र को लेकर सॉलिसिटर जनरल मेहता दूरी बनाते दिखे। उन्होंने कहा कि अग्रवाल ने जो लिखा है, उससे मैं खुद को पूरी तरह अलग करता हूं। यह पूरी तरह से अनुचित और गलत सलाह है।