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Paytm Payments Bank से छिन सकता है बैंकिंग लाइसेंस – रिपोर्ट

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Paytm Payments Bank may lose Banking License: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को लेकर दी गई समय सीमा के खत्म होने में अब दो हफ़्तों से भी कम का समय बचा है। इस बीच कंपनी के लिए परेशानी खड़ी कर सकने वाली एक और खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।

इसका खुलासा Hindu Business Line की एक हालिया रिपोर्ट में किया गया है। गौर करने वाली बात ये है कि अगर ये खबर सच साबित होती है तो लगभग 20 सालों में यह पहली बार होगा जब केंद्रीय बैंकिंग नियामक – भारतीय रिजर्व बैंक इस तरह की कार्रवाई करता दिखाई देगा। वैसे यह स्पष्ट कर दें कि इसको लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

Paytm Payments Bank may lose Banking License

रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारतीय रिजर्व बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के अलावा एक और अहम कदम उठा सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संचालन व कार्यों की देखरेख के लिए एक ‘प्रशासक’ की नियुक्ति की जा सकती है।

खबर की माने तो डिजिटल पेमेंट दिग्गज Paytm की बैंकिंग इकाई द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकने में विफल होने जैसे कारणों के चलते आरबीआई इस निर्णय पर पहुँच सकता है, जिस पर विचार किया गया है।

जानकारों का मानना है कि अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए RBI द्वारा कोई प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो उन्हें मुख्य रूप से बैंक के शेष लेनदेन, ग्राहकों द्वारा अपनी जमा राशि निकाले जा सकने आदि जैसे कुछ कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य यह हो सकता है कि मौजूदा ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी आदि का सामना ना करना पड़े।

आपको याद दिला दें, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान करने का भी निर्देश दिया है। इसके पहले यह समयसीमा फरवरी तक ही सीमित थी, लेकिन बाद में आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया।

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Paytm Bank पर क्यों आई मुसीबत?

केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अधिकतर सेवाओं को 29 फरवरी, 2024 (जिसे बाद में 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया) के बाद बंद कर देने के निर्देश दिए थे। तब सामने आया था कि आरबीआई ने यह फैसला Paytm Bank के खिलाफ एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और थर्ड पार्टी ऑडिटरों की कंपलायंस वेलीडेशन रिपोर्ट को आधार बनाकर लिया है।

आदेश के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड प्रोडक्ट, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार ना करने का निर्देश दिए गए। इसका सीधा मतलब रहा कि Paytm Payments Bank किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स आदि में तय समय सीमा के बाद किसी भी तरह का डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप अप सर्विस की पेशकश नही कर सकेगा।

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