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1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, हिट एंड रन केस कानून फिलहाल होल्ड

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Three new criminal laws come into force from July 1:पिछले वर्ष संसद में पास किए गए और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनाए गए तीन नए कानूनों को लेकर एक बड़ी अपडेट समाने आई है।

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से इस मामले में शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि तीनों अपराधिक कानूनों को एक जुलाई 2024 से लागू किया जायेगा। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। तीनों ही कानूनों को पिछले वर्ष 21 सितंबर को संसद से मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसे बाद में 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रोपर्दी मुर्मू ने भी अनुमति प्रदान की थी। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद इसे कानून बना दिया गया था।

इन तीनों कानून को लेकर जानकारों की राय है, इसके लागू होने के बाद से देश में आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, मॉब लीचिंग जैसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान और सख्त हो जायेगा।

नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-106 (2) को फिलहाल होल्ड कर दिया है यानी धारा-106 (2) फिलहाल लागू नहीं होगा यह प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अपराध से जुड़ा हुआ है। जब भारतीय दण्ड संहिता के कानूनों में बदलाब की बातें की गई थी तो सबसे अधिक विरोध इस कानून में संशोधन को लेकर ही हुआ था, केंद्र सरकार ने फ़िलहाल इसे होल्ड में रखा है, इसमें जो भी संशोधन किए जाने है, उसके लिए केंद्र सरकार ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद इसे अमल में ला सकती है।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इन बिलों को पेश करते समय ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि इन कानूनों से नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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कानूनों में बदलाब से मुख्यत:जो बात समाने आई इसमें, राजद्रोह को खत्म करते हुए देश द्रोह लाया गया है, इसके साथ ही मॉब लॉचिंग जैसे अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। देश के खिलाफ़ अपराध में लिप्त पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। बच्ची से दुष्कर्म की सजा में फांसी की सजा तय की गई है। गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद की सजा तय की गई है इसके साथ साथ यदि कोई दुष्कर्म संबंधित मामलों को कोर्ट के अनुमति के बिना प्रकाशित करता है, तो उसे 2 साल की सजा का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

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