संपादक, न्यूज़NORTH
ED seeks look-out notice against Byju Raveendran: ऐसा लगता है कि फिलहाल BYJU’S और इसके संस्थापक बायजू रवींद्रन की मुसीबतें कम नहीं होने वाली। एक ताजा मामले के तहत ईडी द्वारा Byju’s के सीईओ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय नहीं चाहता है कि बायजू रवींद्रन अभी देश के बाहर जाएँ।
सरकार की इस जाँच एजेंसी ने बीओआई से ऐसा करने को कहा है। ईडी चाहती है कि BYJU’S के सीईओ फिलहाल देश छोड़कर न जाएं। जानकारी सामने आ रही है कि करीब डेढ़ साल पहले भी ईडी कोच्चि कार्यालय की ओर से रविंद्रन के खिलाफ एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) ऑन इंटीमेशन जारी किया गया था। लेकिन बाद में इस जांच को ईडी के बेंगलूरू ऑफ़िस को सौंप दिया गया।
असल में एलओसी ‘ऑन इंटीमेशन’ के जारी होने के बाद इमिग्रेशन अधिकारी संबंधित जाँच एजेंसी को सूचित करते हैं कि वह व्यक्ति दूसरे देश की यात्रा के लिए विदेश जा रहा है। हालाँकि उस व्यक्ति को ऐसी यात्राओं के लिए रोका नहीं जा रहा है।
ED seeks look-out notice against Byju Raveendran
मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, ED कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) से जुड़े एक मामले की जाँच के संबंध में यह कदम उठाना चाहती है। इस जाँच के दौरान ईडी यह चाहती है कि बायजू रविंद्रन देश छोड़कर ना जाएँ। इसलिए ईडी ये बायजू रवींद्रन के खिलाफ एलओसी जारी किए जाने पर विचार किया है।
ED issues look out notice against entrepreneur, investor and educator Byju Raveendran: Sources
— ANI (@ANI) February 22, 2024
क्या है मामला?
आपको याद दिला दें, पिछले साल नवंबर में केंद्रीय जाँच एजेंसी ने लगभग ₹9,362.35 करोड़ के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के खिलाफ दायर एक शिकायत के आधार पर BYJU’S की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और रवींद्रन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
इस दौरान ईडी की ओर से पैरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को मिलने वाले विदेशी निवेश और कंपनी के व्यावसायिक लेखे-जोखे के संबंध में विभिन्न शिकायतों को आधार बनाते हुए जाँच प्रक्रिया शुरू की गई थी।
दिलचस्प ये है कि यह खबर ऐसे समय में आई है जब आगामी शुक्रवार को BYJU’S की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) होने वाली है। इसको लेकर कल ही संस्थापक की ओर से एक भावुक पत्र लिखे जाने की भी बात सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के कुछ निवेश बायजू रवींद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को बोर्ड सदस्यता से हटाना चाहते हैं।
गौर करने वाली बात ये है कि बुधवार को ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था। इसमें Byju’s के शेयरधारकों से अंतिम सुनवाई तक ईजीएम के दौरान कोई भी प्रस्ताव लागू ना करने को कहा गया। लेकिन अदालत ने ईजीएम पर रोक नहीं लगाई।
बताते चलें, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने यह आदेश Byju’s द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। इसमें अदालत से यह अपील की गई थी कि शेयरधारकों को ईजीएम बैठक करने से रोका जाए।